मैसर्स श्री राम फार्मा गंगापुर सिटी का थोक औषधि अनुज्ञापत्र निलम्बित
सवाई माधोपुर: मैसर्स श्री राम फार्मा गंगापुर सिटी का थोक औषधि अनुज्ञापत्र निलम्बित, अनियमितता पाये जाने पर औषधि अनुज्ञापत्र किया निलम्बित, अनुज्ञापन अधिकारी एवं सहायक औषधि नियन्त्रक चन्द्र प्रकाश जाटव ने निरीक्षण के दौरान किया निलम्बित, औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियम 1945 के नियम 66 के तहत प्रदत्त शक्तियों के तहत किया गया निलम्बित, थोक औषधि अनुज्ञापत्र 12 से 18 जनवरी, 2026 तक 7 दिन के लिए किया गया है निलम्बित।
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