Saturday , 5 April 2025
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कोटपा एक्ट और कृमि मुक्ति दिवस को लेकर हुई बैठक

सवाई माधोपुर के उपजिला कलेक्टर लक्ष्मीकान्त कटाराकी अध्यक्षता में आगामी 8 फरवरी को नेशनल डिवर्मिंग डे कार्यक्रम के सफल संचालन एवं तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम को लेकर शिक्षा, चिकित्सा, महिला एवं बाल विकास विभाग सहित अन्य विभागों के बी.एल.ओ. के साथ बैठक आयोजित की गई।

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बैठक में नेशनल डिवर्मिंग डे कार्यक्रम को सफल बनाने पर चर्चा करते हुए खण्ड़ मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. दिलीप मीना ने बताया कि 1 वर्ष से 19 वर्ष तक के समस्त बच्चों को आगंनबाड़ी केन्द्रों तथा समस्त राजकीय एवं निजी विद्यालयों में एन्बेन्डाजोल की दवा खिलाई जाएगी। आगंनबाड़ी एवं स्कूल नहीं जाने वाले बच्चों को आंगनबाड़ी केन्द्रों पर दवा खिलाई जाएगी।
बच्चों की आंत में कृमि के कीड़ों के संक्रमण से खून की कमी, कुपोषण, भूख न लगना, थकान और बेचैनी, मल में खून आना, पेट में दर्द इत्यादि हानिकारक प्रभाव होते हैं। अतः पूरे प्रदेश में 8 फरवरी को नेशनल डिवर्मिंग डे मनाया जाएगा जिसमें 1 से 19 वर्ष के सभी बच्चों को एन्बेन्डाजोल की दवा खिलाई जाएगी। यह दवा 1 वर्ष से 2 वर्ष के बच्चों को आधी गोली एवं 2 वर्ष से 19 वर्ष तक के बच्चों को 400 मि.ली. की पूरी गोली खिलाई जाएगी।
उप जिला कलेक्टर लक्ष्मी कान्त कटारा द्वारा 100 प्रतिशत उपलब्धि हासिल करने हेतु कार्यक्रम की बेहतर मोनिटरिंग करने हेतु निर्देशित किया गया जिसमें सेक्टर एवं ब्लाॅक स्तरीय सभी अधिकारियों को उक्त कार्यक्रम की मोनिटरिंग करने निर्देश दिए।

खण्ड के सभी शिक्षण संस्थान होंगे तम्बाकू मुक्त:
साथ ही बैठक में कोटपा एक्ट पर भी चर्चा की गई, जिसमें उप जिला कलेक्टर द्वारा सभी विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए गए की वह अपने अधीन आने वाले सभी राजकीय एवं गैर राजकीय संस्थानों, आगनबाड़ी केन्द्रों, अस्पतालों, अन्य संस्थानों में कोटपा एक्ट की पालना सुनिश्चित कराए। साथ की सार्वजनिक स्थानों एवं विक्रय स्थल पर कोटपा एक्ट की पालना न करने पर इस माह एक विशेष अभियान चलाकर संबंधित व्यक्ति पर कार्यवाही करने के निर्देश प्रदान किए।
खण्ड चिकित्सा अधिकारी डाॅ. दिलिप मीना ने बताया की कोटपा एक्ट में धारा 4 के अन्तर्गत सार्वजनिक स्थानों पर तम्बाकू पदार्थ का सेवन निषेध है, उल्लघंनकत्र्ता को 200 रुपये की राशि से दण्डित किया जायेगा, धारा 6 (अ) एवं (ब) के अन्तर्गत नाबालिगों को तम्बाकू उत्पाद बेचना एवं शिक्षण संस्थानों के 100 गज के दायरे में तम्बाकू उत्पाद बेचना निषेध है, उल्लघंनकर्ता को 200 रुपये की राशी से दण्डित किया जाएगा, धारा 5 के अन्तर्गत तम्बाकू उत्पादों का प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रुप से विज्ञापन निषेध है, उल्लघंनकर्ताओं को 5000 रुपये की राशी से अथवा 5 वर्ष के कारावास से दण्डित किया जाएगा तथा धारा 7 के अन्तर्गत बिना 85 प्रतिशत स्वास्थ्य चेतावनी के पदार्थों को बेचना निषेध है, उल्लघंनकर्ता को 3000 रुपये की राशी से अथवा 2 वर्ष के कारावास से दण्डित किया जाएगा।

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