जननी सुरक्षा योजना एवं राजश्री योजना के तहत यदि प्रसूता को सहायता राशि उपलब्ध नहीं कराई गई और उसी मामले में आशा (प्राथमिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता) को भुगतान कर दिया गया तो ऐसे मामले में संबंधित चिकित्सा अधिकारी को नोटिस दिया जाएगा। राज्य सरकार के निर्देशानुसार महिला की प्रथम एएनसी से बच्चे के जन्म तक आशा को उस महिला का अकाउन्ट नहीं होने की स्थिति में अकाउन्ट खुलवाना होता है और आशा को भुगतान उसी स्थिति में किया जा सकता है। जब प्रसूता का भुगतान हो गया हो। जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक में कुछ प्रसुताओं को भुगतान नहीं होने तथा उन्हीं मामलों में आशा का भुगतान किए जाने के मामले सामने आने पर अतिरिक्त कलेक्टर भगवत सिंह देवल ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस देने के निर्देश सीएमएचओ को दिए हैं।
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