Saturday , 30 November 2024

मतदान के लिए 11 वैकल्पिक पत्र होंगे मान्य

जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ.एस.पी.सिंह ने बताया कि लोकसभा आम चुनाव – 2019 में मतदान करने हेतु “मतदाता पर्ची (वोटर स्लिप)” को पर्याप्त दस्तावेज नहीं माना जायेगा।

11 document valid  vote
जिला निर्वाचन अधिकारी ने समस्त मतदाताओं को मतदान दिवस के दिन 29 अप्रैल को मतदान केन्द्र पर मतदाता पर्ची (वोटर स्लिप) के अतिरिक्त 11 दस्तावेज मान्य होंगे। जिनमें आधार कार्ड, मनरेगा जाॅब कार्ड, पासबुक जैसे बैंक, पोस्ट ऑफिस द्वारा फोटों सहित जारी किया गया हो, ड्राईविंग लाईसेन्स, सेवा पहचान पत्र जिसे केन्द्र, राज्य सरकार, पीएसयू, पब्लिक लिमिटेड कम्पनी द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किया गया हो, पैन कार्ड, पासपोर्ट, पेंशन दस्तावेज फोटों सहित, स्मार्ट कार्ड एनपीआर के अन्तर्गत आरजीआई द्वारा जारी, स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड श्रम मंत्रालय द्वारा जारी एवं अधिकारित पहचान पत्र एमपी, एमएलए, एमएलसी को जारी, दस्तावेज मान्य होंगे

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