तम्बाकू मुक्त होगा सवाई माधोपुर
प्रदेशभर के साथ सवाई माधोपुर जिले में गत शनिवार को कोटपा एक्ट 2003 के अंतर्गत अब तक का सबसे बड़ा चालानिंग अभियान चलाया गया। अभियान जल्दी सुबह शुरू हो कर शाम तक चला। जिला व पुलिस प्रशासन के साथ विभिन्न विभागों के अधिकारी एक ही दिन में अपने-अपने क्षेत्रों में कोटपा एक्ट के उल्लंघनकर्ताओं पर नकेल कसते नजर आये। मुख्य चिकत्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. तेजराम मीना ने बताया कि शहर से लेकर गांव तक सार्वजनिक स्थानों पर दुकानों, संस्थानों व व्यक्तियों पर एक्ट की धारा 4 व 6 के तहत 200 रूपए तक के चालान काटे गए।
कुल 11174 चालान काटे गए और कुल 46915 रुपये चालान राशि वसूली गई। तम्बाकू मुक्त राजस्थान की 100 दिवसीय कार्ययोजना के अंतर्गत शनिवार को पूरे प्रदेश सहित सवाई माधोपुर में ये महा अभियान चलाने का उद्देश्य है कि तम्बाकू के विरुद्ध के सख्त सन्देश जनता में पहुंचे। इसमें स्वास्थ्य विभाग, जिला प्रशासन, पुलिस विभाग साथ में भूमिका निभा रहा है।
राज्य में मैग्नीशियम कार्बोनेट, निकोटिन, तम्बाकू अथवा मिनरल ऑयल युक्त पान मसाले एवं फ्लेवर्ड सुपारी को प्रतिबंधित किया गया है, इनके भण्डारण करने वालों पर भी कार्यवाही भी की जाएगी। जिला आईईसी समन्वयक प्रियंका ने बताया कि कोटपा एक्ट की धारा 4 के तहत सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने वालों पर चालान किया जाएगा जबकि नाबालिकों को तम्बाकू उत्पाद न बेचने का पोस्टर ना लगाने वालों पर धारा 6 ए के तहत चालान किया जा रहा है। धारा 6 बी के तहत विद्यालयों, आंगनवाड़ी केन्द्रों व अस्पतालों के 100 गज दायरे में सिगरेट बेचने वाले पर चालान किया जा रहा है।
धारा 5 के तहत तम्बाकू उत्पादों के विज्ञापन हटवाए जा रहा है। सभी तम्बाकू विक्रेताओं को समझाइश कर प्रेरित किया जा रहा है। धारा 7 के तहत खुली सिगरेट बेचना भी अपराध है। कोई तम्बाकू उत्पाद किसी नाबालिग को दिखना नहीं चाहिए लिहाजा कोई उत्पाद बाहर की तरफ प्रदर्शित होना धारा 6 बी के तहत अपराध की श्रेणी में आता है। कहीं भी बीड़ी, सिगरेट, खैनी, जर्दा या तम्बाकू का कोई भी उत्पाद प्रदर्शित पाया गया तो भी चालान काटा जा रहा है।