जिला पोक्सो न्यायालय ने पोक्सो एक्ट के मामलों में आरोप सिद्ध होने पर आरोपियों को सजा सुनाई है।
जानकारी के अनुसार ग्राम रायपुर थाना वजीरपुर में 5 फरवरी को दर्ज 12 वर्षीय नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के प्रयास के मामले में आरोपी योगेंद्र कोली निवासी रायपुर को दोषसिद्ध मानकर 354बी आईपीसी के तहत सात वर्ष का कठोर कारावास व बीस हजार का जुर्माना व 7/8 पोक्सो एक्ट के तहत पाँच वर्ष का कठोर कारावास व दस हजार के अर्थदंड से दण्डित किया।
इसी प्रकार महिला थाना में 3 अगस्त 2017 को दर्ज नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले में आरोपी हेमराज पुत्र हरिराम मीना निवासी भूरी पहाड़ी को दोषसिद्ध मानकर 11/12 पोक्सो एक्ट में एक वर्ष का कठोर कारावास व दस हजार के अर्थदंड से दण्डित किया।
दोनों ही मामलों में पीड़ित पक्ष व राज्य सरकार की ओर से पैरवी विशिष्ट लोक अभियोजक अनिल कुमार जैन ने की।