अनुज्ञापन प्राधिकारी एवं सहायक औषधि नियंत्रक अजय कुमार सबल ने निरीक्षण के दौरान पाई गई अनियमितताओं पर 2 मेडिकल स्टोर का अनुज्ञापन पत्र अस्थाई निलम्बित किया है।
अनुज्ञापन प्राधिकारी एवं सहायक औषधि नियंत्रक ने औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियम-1945 के नियम 59 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नियम 66 के तहत मैसर्स मंगल मेडिकल एण्ड जनरल एजेन्सीज मनिहारी बाजार शहर सवाई माधोपुर का औषधि अनुज्ञापन पत्र 28 जुलाई से 2 अगस्त तक 6 दिन के लिये तथा मैसर्स श्रीजी मेडिकल एण्ड जनरल स्टोर, पीपलदा का औषधि अनज्ञापन पत्र 29 जुलाई से 31 जुलाई तक 3 दिन के लिये निलम्बित किया है।