अपहरण कर दुष्कर्म के आरोपियों को 20-20 साल का कारावास

अपहरण कर दुष्कर्म के आरोपियों को 20-20 साल का कारावास, पॉक्सो कोर्ट में लंबे समय से चल रही थी मामले की सुनवाई, आज दुष्कर्म व अपहरण की पीड़िता को मिला न्याय, मीठालाल निवासी हनुत्या व महेंद्र उर्फ कालूराम निवासी हनुमतपुरा को सुनाई सजा, पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश दीपक पांडे में सुनाया सजा का फैसला, पीड़िता की ओर से विशिष्ट लोक अभियोजक अनिल कुमार जैन ने की पैरवी, बौंली थाना क्षेत्र का है मामला।
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