नाबालिग से दुष्कर्म दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष का कठोर कारावास
नाबालिग से दुष्कर्म दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष का कठोर कारावास, नाबालिग पीड़िता का अपहरण कर दुष्कर्म के आरोपी को 20 वर्ष का कठोर कारावास की सजा, सामूहिक दुष्कर्म के आरोपी को पॉक्सो कोर्ट ने सुनाई सजा, 20 वर्ष के कठोर कारावास व 50 हजार रुपए के अर्थदंड से भी किया दंडित, विशिष्ट लोक अभियोजक अनिल कुमार जैन ने पीड़िता व राज्य सरकार की ओर से पैरवी।