नाबालिग पीड़िता का अपहरण कर दुष्कर्म के मामले में पॉक्सो न्यायालय ने आरोपी विमल कुमार पुत्र नानकराम बैरवा निवासी डीगो थाना लालसोट जिला दौसा को दोषसिद्ध 20 वर्ष के कठोर कारावास व अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
पीड़िता एवं राज्य सरकार की ओर से पैरवी करने वाले विशिष्ट लोक अभियोजक अनिल कुमार जैन ने बताया कि आरोपी को 363 आईपीसी के तहत तीन वर्ष का कठोर कारावास व पांच हजार का अर्थदंड, 366 आईपीसी के तहत पांच वर्ष का कठोर कारावास व 10 हजार का अर्थदंड, 376(3) आईपीसी के तहत 20 वर्ष का कठोर कारावास व 50 हजार का अर्थदंड व 5(एल) सपठित धारा 6 के तहत 20 वर्ष का कठोर कारावास व 50 हजार रूपए के अर्थदंड से दण्डित किया है।