अनुज्ञापन प्राधिकारी एवं सहायक औषधि नियंत्रक अजय कुमार सबल ने निरीक्षण के दौरान पायी गई अनियमितताओं पर 3 दवा विक्रेताओं का औषधि अनुज्ञापन पत्र निलम्बित किया है।
अनुज्ञापन प्राधिकारी एवं सहायक औषधि नियंत्रक अजय कुमार सबल ने औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियम 1945 के नियम 59 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नियम 66 के तहत मैसर्स कान्हा मेडिकल एण्ड जनरल स्टोर सवाई माधोपुर का 1 जुलाई से 3 जुलाई 2020 तक 3 दिन के लिये, इसी प्रकार मैसर्स उमेश मेडिकल एण्ड जनरल स्टोर रणथम्भौर रोड़, सवाई माधोपुर का 6 जुलाई से 10 जुलाई 2020 तक 5 दिन के लिये एवं मैसर्स निशान्त मेडिकल स्टोर, गंगापुर सिटी का 10 जुलाई 2020 से 3 अगस्त 2020 तक 25 दिन के लिये अनुज्ञापन पत्र निलम्बित किया है।