अनुज्ञापन प्राधिकारी एवं सहायक औषधि नियंत्रक अजय कुमार सबल ने निरीक्षण के दौरान पाई गई अनियमितताओं के कारण 4 दवा विक्रेताओं का अनुज्ञापन पत्र अस्थाई रूप से निलम्बित किया है।

अनुज्ञापन प्राधिकारी एवं सहायक औषधि नियंत्रक अजय कुमार सबल ने औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियम 1945 के नियम 59 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नियम 66 के तहत मैसर्स श्रीजी मेडिकल एण्ड प्रोविजनल स्टोर गंगापुर सिटी का 10 अगस्त से 15 अगस्त तक 6 दिन के लिए, मैसर्स अनम मेडिकल एण्ड जनरल स्टोर खैरदा सवाई माधोपुर का 10 अगस्त से 14 अगस्त तक 5 दिन के लिए, मैसर्स लाईफ केयर मेडिकल एण्ड जनरल स्टोर खैरदा सवाई माधोपुर का 15 अगस्त से 21 अगस्त तक 7 दिन के लिए एवं मैसर्स श्रीजी मेडिकल एण्ड जनरल स्टोर सवाई माधोपुर का 10 अगस्त से 22 अगस्त तक 13 दिन के लिए अस्थाई रूप से अनुज्ञापन पत्र निलम्बित किया है।
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