Sunday , 8 March 2026
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59 घंटे का कर्फ्यू शुरू | आपकी जान बचाने के लिये उठाया कदम |

आज शुक्रवार शाम 6 बजते ही जिले में 59 घंटे का कर्फ्यू लग गया है। जो की सोमवार सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। कर्फ्यू लगने से पूर्व जिलेभर में पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने लाउडस्पीकर के माध्यम से आमजन को कर्फ्यू सम्बंधी नियमों की जानकारी दी तथा 6 बजते ही बाजारों, सड़कों पर गश्त लगाकर बाहर घूम रहे लोगों को घरों की ओर को भेजा। इससे पूर्व पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी और एडीएम डॉ. सूरज सिंह नेगी ने पत्रकारों के साथ कलेक्ट्रेट में बैठक की जिसमें सभी पत्रकारों ने एक स्वर में बताया कि समझाइश का दौर निकल चुका है। कुछ लोगों की लापरवाही की सजा पूरा जिला नहीं भुगत सकता। कर्फ्यू आदेश व कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने पर पुलिस और प्रशासन कठोर कार्रवाई करें। पुलिस अधीक्षक ने जिले के आमजन से कर्फ्यू को पूर्ण सफल बनाने की अपील की है। उन्होंने बताया कि आमजन के जीवन को बचाने के लिये राज्य सरकार ने यह कर्फ्यू लगाया है। कुछ छूट दी गयी है लेकिन इस छूट का उपयोग केवल इमरजेंसी में ही करें। उन्होंने बताया कि इस कर्फ्यू को सफलता से लागू करने के लिये 180 अतिरिक्त पुलिसकर्मी लगाये गये हैं, वहीं 95 होमगार्ड जवानों को पूरे कोरोना काल के लिये लगाया गया है। एसपी ने बताया कि पहचान पत्र दिखाने पर न्यायिक सेवाएं केन्द्र और राज्य सरकार के अधिकारी, कर्मचारी, पुलिस, जेल, हॉमगार्ड, कन्ट्रोल रूम एवं वॉर रूम, नागरिक सुरक्षा, अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं, सार्वजनिक परिवहन, नगर निगम, नगर विकास प्रन्यास, विद्युत, पेयजल, स्वच्छता, टेलिफोन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण एवं चिकित्सा संबंधी आदि सेवाध्ड्यूटी में लगे कार्मिकों को आवागमन की छूट होगी। उन्होंने बताया कि बस स्टैण्ड, रेलवे से आने-जाने वाले व्यक्तियों को यात्रा टिकट दिखाने पर आवागमन की अनुमति होगी। गर्भवती महिलाओं और रोगियों को चिकित्सकीय एवं स्वास्थ्य सेवाओं के परामर्श हेतु आने जाने की छूट रहेगी। सभी अन्तर्राज्यीय एवं राज्य के अन्दर माल परिवहन करने वाले वाहनों के आवागमन, माल के लोडिंग एवं अन लोडिंग तथा उक्त कार्य हेतु नियोजित व्यक्ति, 45 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को टीकाकरण स्थल पर टीकाकरण हेतु जाने की अनुमति होगी।

59-hour corona weekend curfew begins in sawai madhopur rajasthan

राज्य में वर्तमान में रबी फसलों की आवक मण्डियों में हो रही है तथा समर्थन मूल्य पर फसलों को क्रय किया जा रहा है, यह कार्यवाही भी अनुमत होगी। ऐसे केन्द्रों पर कोविड उपयुक्त व्यवहार की पालना सुनिश्चित की जाएगी। एडीएम ने बताया कि विवाह समारोह में 50 एवं अंतिम संस्कार में 20 से अधिक व्यक्ति उपस्थित नहीं होंगे। भोजन एवं किराने का सामान, फल एवं सब्जियां, डेयरी एवं दूध, पशुचारा से संबंधित दुकानें 14 अप्रैल के दिशा-निर्देशों के अनुसार संचालित हो सकती है। फार्मासुटिकल्स, दवाएं एवं चिकित्सकीय उपकरणों से संबंधित दुकानें, पेट्रोल पम्प, गैस एजेंसी, बैंकिंग सेवाएं, एटीएम एवं बीमा कार्यालय कर्फ्यू से मुक्त रहेंगे। रेस्टोरेन्ट से रात्रि 8 बजे तक होम डिलीवरी अनुमत होगी। कॉल्ड स्टोरेज एवं वेयर हाउससिंग सेवाएं, निजी सुरक्षा सेवाएं। जिन निर्माण इकाईयों में श्रमिकों के परिसर में ही रहने की उपयुक्त व्यवस्था है, वहां पर कोविड उपयुक्त व्यवहार के साथ कार्य करने की अनुमति रहेगी। उन्होने बताया कि उक्त दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने पर आईपीसी की धारा 188, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60 व राजस्थान महामारी अधिनियम, 2020 अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

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