सवाई माधोपुर: खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, जयपुर द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत गिव-अप अभियान चलाया जा रहा है। खाद्य मंत्री के निर्देशानुसार विभाग द्वारा स्वैच्छा से नाम हटाने की अवधि 31 मई, 2025 तक बढा दी गई है। विभागीय निर्देशानुसार इस अभियान के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा में चयनित सक्षम परिवार अपना नाम स्वेच्छा से दिनांक 31 मई 2025 तक हटवा सकते है।
जिला रसद अधिकारी रामभजन मीना ने बताया कि प्रदेश के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के मार्गदर्शन में राज्य सरकार निरन्तर वंचित वर्गों के उत्थान के लिए कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री के स्पष्ट निर्देश हैं कि अंतिम पंक्ति में खड़े लोगों को सरकारी योजनाओं से जोड़कर लाभान्वित किया जाए ताकि वे समाज की मुख्यधारा से जुड सके।
खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के संबंध में निर्धारित मापदण्ड:
ऐसे परिवार जिसमें कोई आयकर दाता हो, परिवार जिसका कोई सदस्य सरकारी/अर्द्धसरकारी/स्वायत्तशा
मुख्यमंत्री के निर्देश पर 26 जनवरी, 2025 को खाद्य सुरक्षा योजना पोर्टल खोला गया, जिसमें जिले मे 19 हजार 928 आवेदन प्राप्त हुऐ है। प्राप्त आवेदनों का निस्तारण करने हेतु जिला कलक्टर शुभम चौधरी द्वारा जिले के समस्त उपखण्ड अधिकारी, विकास अधिकारी, आयुक्त नगर परिषद एवं अधिशाषी अधिकारियों को शीघ्र ही नियमानुसार जांच एवं परीक्षण कराया जाकर निस्तारण करने के निर्देश प्रदान किये गये है। जिला सवाई माधोपुर में अब तक 59 हजार 251 व्यक्तियों को खाद्य सुरक्षा योजना में जोड़ा गया है। गिव-अप अभियान में जिला सवाई माधोपुर में 243 अपात्र लोगों को नोटिस जारी किये गये, जिनसे वसूली की कार्यवाही की जाएगी।
गिव-अप अभियान में अब प्रत्येक उचित मूल्य दुकान पर खाद्य विभाग के प्रवर्तन अधिकारी एवं प्रवर्तन निरीक्षक औचक निरीक्षण करने के साथ ही खाद्य सुरक्षा में चयनित अपात्र लोगों को नोटिस जारी करेंगे। खाद्य विभाग शीघ्र ही परिवहन विभाग से चार पहिया वाहन स्वामी का डाटा संकलित कर खाद्य सुरक्षा में चयनित अपात्र लोगों को नोटिस जारी करेंगे और वसूली की कार्यवाही की जाएगी।
खाद्य सुरक्षा योजना में चयनित सक्षम परिवारों द्वारा निर्धारित समयावधि में स्वेच्छा से अपना नाम नहीं हटवाने पर अपात्र परिवारों से बाजार दर से वसूली करते हुए दण्डात्मक कार्यवाही भी की जाएगी। उपभोक्ताओ के द्वारा स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा से नाम हटाने के लिए भरे गये फॉर्म को संबंधित सक्षम प्राधिकृत अधिकारी के स्तर से नाम हटाये जा सकेंगे एवं उपभोक्ता स्वयं भी ऑनलाईन https://food.rajasthan.gov.
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