जिला एवं सेशन न्यायाधीश, सवाई माधोपुर अतुल कुमार सक्सेना ने कोरोना काल में पुलिस थाना सूरवाल के पास नाकाबन्दी कर रहे पुलिसकर्मियों पर जान से मारने की नियत से टक्कर मारकर फरार होने के आरोपी दिलराज उर्फ दल्ला को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 307 में 07 वर्ष, 333 में 5 वर्ष, 332 में 1 वर्ष व जुर्माना से दण्डित किया है। गत 30 मार्च, 2020 को पुलिस थाना सूरवाल के हैड कांस्टेबल मुरारी लाल व अन्य पुलिस जाप्ता केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा कोरोना वायरस के सम्बन्ध में लगाये गए लॉकडाउन की पालना में नाकाबन्दी कर रहे थे।
उक्त सभी दोपहर 12ः00 बजे के करीब आरोपी दिलराज उर्फ दल्ला मोटर साईकिल लेकर आया, इसे रोकने का इशारा किया, लेकिन मोटर साईकिल नहीं रोककर कांस्टेबल मूनीराज को जान से मारने की नियत से टक्कर मार दी, जिससे मूनीराज मौके पर ही बेहोश हो गया, उसे गम्भीर चोटे आई। रिपोर्ट कर पुलिस थाना सूरवाल में मुकदमा दर्ज कर अभियुक्त दिलराज के विरूद्ध चालाना पेश किया, जिसे सुनवाई करते हुए आरोपी को दण्डित किया गया है।