जिला पोक्सो न्यायालय ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में अभियुक्त अंकुर शर्मा निवासी दलपुरा थाना नादौती को 363 आईपीसी के तहत सात वर्ष का कठोर कारावास व दस हजार जुर्माना, 342 आईपीसी के तहत एक वर्ष का कठोर कारावास व एक हजार जुर्माना व 376 (1)आईपीसी के तहत आजीवन कारावास व पचास हजार जुर्माना से दण्डित किया है।
पीड़ित व राज्य सरकार की ओर से पैरवी करने वाले विशिष्ट लोक अभियोजक अनिल कुमार जैन ने बताया कि अभियुक्त अंकुर शर्मा पर 9 मार्च 2018 को ग्राम जस्टाना थाना बौंली में भुआ की नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म के आरोप में मामला चल रहा था।