Saturday , 30 November 2024

नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में 7 वर्ष का कठोर कारावास

जिला पोक्सो न्यायालय ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में अभियुक्त अंकुर शर्मा निवासी दलपुरा थाना नादौती को 363 आईपीसी के तहत सात वर्ष का कठोर कारावास व दस हजार जुर्माना, 342 आईपीसी के तहत एक वर्ष का कठोर कारावास व एक हजार जुर्माना व 376 (1)आईपीसी के तहत आजीवन कारावास व पचास हजार जुर्माना से दण्डित किया है।

7 years rigorous imprisonment in the case of raping a minor girl
पीड़ित व राज्य सरकार की ओर से पैरवी करने वाले विशिष्ट लोक अभियोजक अनिल कुमार जैन ने बताया कि अभियुक्त अंकुर शर्मा पर 9 मार्च 2018 को ग्राम जस्टाना थाना बौंली में भुआ की नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म के आरोप में मामला चल रहा था।

About Vikalp Times Desk

Check Also

Comment on social media, now apologized in Sawai Madhopur

सोशल मीडिया पर की टिप्पणी, अब मांगी माफी

सवाई माधोपुर: सोशल मीडिया पर समाज के एक वर्ग के विषय में की गयी टिप्पणी …

महिला थाना पुलिस ने दु*ष्कर्म के आरोपी को दबोचा

महिला थाना पुलिस ने दु*ष्कर्म के आरोपी को दबोचा       सवाई माधोपुर: सवाई …

Villagers forced to walk in mud in shivad sawai madhopur

कीचड़ में चलने को मजबूर ग्रामीण

सवाई माधोपुर: जिले की ग्राम पंचायत महापुर के ग्रामीणों को मार्ग में गंदगी कीचड़ के …

Supporter of Dr. Kirori Lal Meena facebook Sawai Madhopur News 28 nov 24

डॉ. किरोड़ी लाल मीणा के समर्थक ने कराया केस दर्ज

डॉ. किरोड़ी लाल मीणा के समर्थक ने कराया केस दर्ज       सवाई माधोपुर: …

Kundera Sawai Madhopur Police News 28 Nov 24

5 हजार का इनामी बद*माश अनिल मीना गिर*फ्तार

सवाई माधोपुर: सवाई माधोपुर जिले की कुण्डेरा थाना पुलिस ने 5 हजार रुपए के इनामी …

error: Content is protected !! Contact Vikalp Times Team !