पत्नी का जबरन गर्भ गिराने के आरोपी पति को हुई सजा
जिला एवं सत्र न्यायालय ने सुनाया 7 साल का करावास, आरोपी पति विमलेश उर्फ कमलेश निवासी शिषोलाव को सुनाई सजा, पत्नी सरोज से मारपीट कर जबरन दी थी गर्भ गिराने की गोली, बौंली थाना अंतर्गत 4 जुलाई 2016 की है घटना।