जिला कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया ने गृह विभाग राजस्थान सरकार के द्वारा जारी आदेशों की अनुपालना में लाॅकडाउन क्रियान्विति में द्वितीय संशोधन करते हुए सोशियल डिस्टेंसिंग एवं मेडिकल एडवायजरी का पालन करते हुऐ विभिन्न गतिविधियों की अनुमति प्रदान की है।
जिला कलेक्टर द्वारा जारी आदेशानुसार अब जिले में बिजली पंखे, मोबाईल रिचार्ज, शैक्षिक पुस्तकों, चश्मे, कृषि एवं उद्यानिकी संबंधित कटाई, खेती संचालन गतिविधियों, श्रमिकों के कार्य, एवं खाद, बीज, कीटनाशक, कृषि उपकरण आदि, अनाज, फल, सब्जी मण्डियां, मधुमक्खी पालन, डेयरी एवं इनसे सम्बन्धित सामान, गौशाला, निर्यात हाउस, कृषि उद्यानिकी परिवहन आदि गतिविधियां एवं दुकाने खुल सकेगीं। इसके साथ ही पूर्व में अनुमत मेडिकल स्टोर, किराना, डेयरी, फल सब्जी आदि की दुकाने यथावत खुलेंगी।
जिला कलेक्टर ने आदेश में स्पष्ट किया है कि नगरीय क्षेत्र में पड़ौस की दुकाने, स्टेण्ड अलोन दुकाने, आवासीय परिसरों में संचालित दुकाने 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलेगीं। जबकि माॅल, शापिंग काॅम्पलेक्स, वाणिज्यिक सड़कों पर एक लाईन में दुकाने पूर्णतः बन्द रहेगी।
इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्र में सभी दुकाने खुल सकेगीं। लेकिन ग्रामीण हाट बाजार, एक साथ 5 या अधिक दुकाने होने पर अनुमति नहीं होगी।
सामाजिक क्षेत्र में शिशु, दिव्यांग, मानसिक विकलांग, वरिष्ठ नागरिक, महिला आश्रय गृहों, सुधार गृह, किशोरों के लिए सुरक्षित स्थान का संचालन हो सकेगा। घरों में रहने वाले वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल करने वाले अटेण्डेन्ट को भी अनुमति होगी।
आदेश के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्गों पर ट्रकों की मरम्मत कार्यशाला, स्पेयर पार्टस दुकाने, उचित दूरी पर टायर पंचर, रिपेयर दुकाने, उचित दूरी पर आउटडोर खाने की सुविधा वाले ढाबे खुल सकेगें।
जिला कलेक्टर ने आदेशों में स्पष्ट किया है कि विशेष ब्राण्ड, मल्टी ब्राण्ड माॅल्स, रेस्टोरेन्ट, भोजनालय, नाई की दुकान, सैलून, पार्लर्स की दुकाने पूर्णतः बन्द रहेगीं।
उन्होने बताया कि दुकानदार एवं ग्राहक सभी को सोशिलय डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा, मास्क लगाना होगा। मास्क नहीं लगा होने पर सामान बिक्री नहीं किया जायेगा। सभी दुकानदार धारा 144 का पालन करते हुए होम डिलीवरी को प्रोत्साहित करेगें।