Sunday , 6 October 2024

शादी समारोह में 100 से ज्यादा मेहमान बुलाने पर 25 हजार का जुर्माना

शादी समारोह में अथितियों की अधिकतम संख्या 100 निश्चित की गई है लेकिन इस समारोह की पूर्व सूचना लिखित में सम्बंधित एसडीएम को देनी होगी। शादी समारोह में 100 से अधिक व्यक्ति मिलने पर आयोजक और मेरिज गार्डन संचालक पर 25 हजार रूपये का जुर्माना लगाने के साथ ही राजस्थान महामारी अधिनियम में कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
सरकारी सूत्रों के अनुसार आयोजक को शादी समारोह की वीडियोग्राफी करवानी होगी ताकि साबित हो सके कि 2 गज दूरी, मास्क, सेनेटाइजेशन और अधिकतम मेहमानों सम्बंधी नियमों की पूर्ण पालना की गई है। पूर्व सूचना दिये बिना विवाह कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जा सकेगा। किसी सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, सार्वजनिक कार्यक्रम को आयोजित करने के लिये आयोजक जिला मजिस्ट्रेट से लिखित में पूर्व अनुमति प्राप्त करेंगे। इसके लिये कार्यक्रम में अधिकतम 100 व्यक्ति शामिल होने, 6 फीट की सामाजिक दूरी रखने, नो मास्क नो एंट्री की पालना करने, स्क्रीनिंग और स्वच्छता की पालना करने, एंट्री, एक्जिट प्वाइंट्स और काॅमन एरिया में थर्मल स्कैनिंग, हैण्डवाश और सेनेटाइजर के प्रावधान करने, कुर्सी, डोर हैण्डल, सतह, फर्श आदि की बार-बार सफाई सुनिश्चित करने की शर्त रखी गई है। कार्यक्रम का सीटिंग प्लान भी अनुमति के आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करना होगा।

Corona virus guidelines for marriage ceremony

जारी आदेश के अनुसार विवाह कार्यक्रम, आयोजन स्थल के मुख्य द्वार व कार्यक्रम स्थल के अन्दर “बिना मास्क के प्रवेश नहीं, 2 गज की दूरी बनाए रखने” का बैनर या पोस्टर लगाना अनिवार्य है तथा इसकी पूर्ण पालना सुनिश्चित की जाएगी। विवाह आयोजन, कार्यक्रम में शामिल होने वाले राजकीय व सार्वजनिक उपक्रम के कार्मिक सरकारी दिशा-निर्देशों तथा मेडिकल प्रोटोकाॅल की पालना करवायेंगे। किसी प्रकार का उल्लंघन पाया जाता है तो उस कार्मिक का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जायेगा।
प्रिन्टिंग प्रेस संचालक विवाह आयोजन के निमंत्रण कार्ड पर जिला प्रशासन की ओर से जारी कोरोना जागरूकता अपील एवं “बिना मास्क के प्रवेश नहीं” स्लोगन मुद्रित करना सुनिश्चित करेंगे। इसकी अवहेलना पर राजस्थान महामारी अधिनियम और पीआरबी एक्ट के अनुसार कार्रवाई कर जुर्माना लगाया जायेगा तथा प्रिंटिंग मशीन सील की जा सकेगी।
सूत्रों के अनुसार संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट एवं इन्सीडेण्ट कमाण्डर, पुलिस उप अधीक्षक, तहसीलदार व विकास अधिकारी आपसी समन्वय स्थापित कर व्यक्तिगत रूप से निरीक्षण कर निगरानी रखेंगे तथा अपने अधीनस्थ कार्मिकों जैसे तहसीलदार, थानाधिकारी, गिरदावर, पटवारी, सहायक विकास अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग की कार्यकर्ता, बीट कांस्टेबल आदि के माध्यम से इन निर्देशों की पालना सुनिश्चित करायेंगे। वे विवाह आयोजन, कार्यक्रम में कोरोना महामारी के दुष्परिणाम तथा बचाव एवं रोकथाम के उपायों का अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार करेंगे। आयोजक की जिम्मदारी है कि शादी आयोजन की वीडियोग्राफी करवाये। एसडीएम जरूरत महसूस होने पर स्वयं के स्तर भी वीडियोग्राफी करवायेंगे तथा प्रोटोकाॅल के उल्लंघन पर तत्काल कार्रवाई करेगा। किसी भी स्तर पर लापरवाही करने वालों का उत्तरदायित्व निर्धारित कर कार्रवाई करेंगे।

 

About Vikalp Times Desk

Check Also

Vaibhav Marmat resident of Dubbi Banas Sawai madhopur brought fame to the area

दुब्बी बनास के वैभव मरमट ने किया क्षेत्र का नाम रोशन

सवाई माधोपुर: राष्ट्रीय खेल समारोह – 24 (केवीएस एनएसएम 2024) में वैभव मरमट निवासी दुब्बी-बनास …

The country needs leaders like Mahatma Gandhi and Lal Bahadur Shastri

देश को गांधी एवं शास्त्री जैसे नेताओं की आवश्यकता

इन्द्रगढ़ (बूंदी) : बूंदी जिले की इन्द्रगढ़ तहसील क्षेत्र के बेलनगंज में स्थित राजकीय उच्च …

Chauth Ka Barwada Police News 4 oct 24

अवैध बजरी से भरे ट्रैक्टर-ट्रॉली सहित चालक को दबोचा

सवाई माधोपुर: सवाई माधोपुर जिले की चौथ का बरवाड़ा थाना पुलिस ने अवैध बजरी खनन …

Gold Money Gangapur city police news 4 oct 24

चोरों ने 10 लाख के गहने सहित 80 हजार किए पार

सवाई माधोपुर/गंगापुर सिटी: गंगापुर सिटी जिले की शहर की उस्मान कॉलोनी में बीते गुरुवार रात …

Agrasen Jayanti celebrated in sawai madhopur

धूमधाम से मनाई अग्रसेन जयंती

सवाई माधोपुर: सवाई माधोपुर जिले में अग्रसेन जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाई गई। इस …

error: Content is protected !! Contact Vikalp Times Team !