रणथंभौर बाघ परियोजना क्षेत्र में असामाजिक तत्वों व इस क्षेत्र के आसपास के गांवों के लोगों द्वारा वर्षा ऋतु के दौरान मवेशी चराने व मवेशी चराने के लिए प्रेरित करने से बाघ परियोजना के अधिकारियों, कर्मचारियों व गांवों के लोगों के मध्य झगड़े की सम्भावना से शांति भंग होने की आशंका है। साथ ही इस राष्ट्रीय उद्यान के अस्तित्व को खतरा पैदा किया जा सकता है। ऐसे में जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर सुरेश कुमार ओला ने दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुुए एक आदेश जारी किया है।
आदेश के तहत सम्पूर्ण जिला सवाई माधोपुर क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति, संगठन, दल उक्त राष्ट्रीय उद्यान के प्रतिबंधित क्षेत्र में मवेशी चराने के लिए प्रेरित करने हेेतु किसी प्रकार के सभा, धरने, प्रदर्शन आदि का आयोजन नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति, संगठन, दल उक्त प्रतिबंधित क्षेत्र में मवेशी लेकर प्रवेश नहीं करेगा। आदेश की अवमानना भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। यह आदेश 1 जुलाई 2022 से 31 अगस्त 2022 की सांय 6 बजे तक प्रभावी रहेगा।
कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त
रणथंभौर बाघ परियोजना क्षेत्र में अवैध चराई की समस्या से उत्पन्न स्थिति के दौरान कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए जिला मजिस्ट्रेट सुरेश कुमार ओला ने 7 कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त किये हैं। जिला मजिस्ट्रेट सुरेश कुमार ओला ने अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर को जिला सवाई माधोपुर की सीमा के अन्तर्गत सम्पूर्ण परियोजना क्षेत्र के लिए, उप जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर को बाघ परियोजना के सवाई माधोपुर उपखण्ड में आने वाले समस्त क्षेत्र के लिए, उप जिला मजिस्ट्रेट खण्डार को बाघ परियोजना के खण्डार उपखण्ड में आने वाले समस्त क्षेत्र के लिए, उप जिला मजिस्ट्रेट मलारना डूंगर को बाघ परियोजना के मलारना डूंगर उपखण्ड में आने वाले समस्त क्षेत्र के लिए, तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर को बाघ परियोजना का तहसील सवाई माधोपुर में आने वाले समस्त क्षेत्र के लिए, तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट खण्डार को बाघ परियोजना का तहसील खण्डार में आने वाले समस्त क्षेत्र के लिए तथा तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट मलारना डूंगर को बाघ परियोजना का तहसील मलारना डूंगर में आने वाले समस्त क्षेत्र के लिए कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त किया है।