Saturday , 5 April 2025
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नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोपी को तीन वर्ष का कठोर कारावास

नाबालिग पीड़िता के घर में घुसकर छेड़खानी करने के आरोपी लोकेश रेगर पुत्र श्योजीराम निवासी झनूंण थाना बौंली को पॉक्सो न्यायालय ने दोषसिद्ध मानते हुए तीन वर्ष के कठोर कारावास व अर्थदण्ड से दण्डित किया है।

 

Three years rigorous imprisonment for the accused of molesting a minor in sawai madhopur

 

विशिष्ट लोक अभियोजक अनिल कुमार जैन ने बताया कि आरोपी को तीन साल का कठोर कारावास व 5 हजार का अर्थदण्ड व पॉक्सो एक्ट के तहत तीन साल का कठोर कारावास व 5हजार के अर्थदंड से दण्डित किया है।

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