Tuesday , 20 May 2025
Breaking News

विधानसभा आमचुनाव-2023, जिले में धारा 144 लागू, जिला मजिस्ट्रेट ने जारी किए आदेश

भारत निर्वाचन आयोग की ओर से 9 अक्टूबर को घोषित चुनाव कार्यक्रम के अनुसार विधानसभा आम चुनाव, 2023 के लिए निर्वाचन की गतिविधियां आरंभ हो गई है। चुनाव शांतिपूर्वक, स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं सुव्यवस्थित ढंग से सम्पन्न कराने तथा जिले के सभी क्षेत्रों एवं सभी वर्गों के मतदाता बिना किसी आतंक एवं भय के अपने संवैधानिक मताधिकार का प्रयोग कर सकें इसके लिए जिला मजिस्ट्रेट सुरेश कुमार ओला ने दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 9 अक्टूबर, 2023 (मध्य रात्रि) से आगामी आदेश तक सवाई माधोपुर जिले की राजस्व सीमाओं में निषेधाज्ञा लागू की है।

 

जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेशानुसार निषेधाज्ञा अवधि के दौरान कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के विस्फोटक पदार्थ, धातक रासायनिक पदार्थ, आग्नेय अस्त्र-शस्त्र जैसे रिवाल्वर, पिस्टल, बंदूक, एम.एल.गन, आदि एवं अन्य हथियार जैसे गण्डासा, फर्सी, तलवार, भाला, कृपाण, चाकू, छुरी, बर्छी, गुप्ती, कटार, धारिया, बाघनख (शेर पंजा) जो किसी धातु के शस्त्र के रूप में बना हो आदि तथा विधि द्वारा प्रतिबंधित हथियार और मोटे घातक हथियार, लाठी, आदि सार्वजनिक स्थानों पर धारण कर न तो घूमेगा और न ही प्रदर्शन करेगा और न ही साथ में लेकर चलेगा। यह आदेश ड्यूटी पर तैनात सीमा सुरक्षा बल, राजस्थान सशस्त्र पुलिस बल, राजस्थान सिविल पुलिस, चुनाव ड्यूूटी में तैनात अर्द्ध सैनिक बल, होमगार्ड एवं चुनाव ड्यूटी में मतदान दलों में तैनात अधिकारियों व कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा। सिक्ख समुदाय के व्यक्तियों को धार्मिक परम्परा के अनुसार निर्धारित कृपाण रखने की छूट होगी।

 

 

इसके अलावा यह आदेश शस्त्र अनुज्ञापन नवीनीकरण के लिए आदेशानुसार शस्त्र निरीक्षण करवाने अथवा शस्त्र पुलिस थाने में जमा करवाने के लिए ले जाने पर लागू नहीं होगा। वृद्धजन, विशेष योग्यजन एवं बीमार व्यक्ति जो बिना लाठी के सहारे नहीं चल सकते हैं, लाठी, बैसाखी का उपयोग चलने में सहारा लेने के लिए कर सकेंगे। यह आदेश बैंक, एटीएम, बैंक की केश वेन, पेट्रोल पम्प, औद्योगिक क्षेत्र तथा टोल नाके पर नियमानुसार नियुक्त सशस्त्र गार्ड पर लागू नहीं होगा। राष्ट्रीय रायफल एसोसिएशन के सदस्य खिलाड़ियों पर, जिनके द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त किया जा रहा है या किसी खेल प्रतियोगिता में भाग लेने जा रहे हैं उन पर भी यह आदेश लागू नहीं होगा।

 

 

आदेशानुसार सवाई माधोपुर जिले से बाहर का कोई भी व्यक्ति जिले की सीमा में उपरोक्त तरह के हथियारों को अपने साथ नहीं लाएगा, ना ही सार्वजनिक स्थानों पर प्रयोग या प्रदर्शन करेगा। कोई भी व्यक्ति संबंधित उपखंड मजिस्ट्रेट की स्वीकृति के बिना किसी भी सार्वजनिक स्थल पर कोई भी जुलूस, सभा, धरना, भाषण आदि का आयोजन नहीं करेगा एवं न ही संबंधित उपखंड मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति के बिना ध्वनि प्रसारण यंत्र का प्रयोग किया जाएगा। ध्वनि प्रसारण यंत्र हेतु अनुमति संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट द्वारा प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक प्रसारण यंत्र के उपयोग हेतु दी जा सकेगी।

 

Assembly General Election-2023, Section 144 implemented in the sawai Madhopur district

 

ऐसे आयोजनों में कोई इस प्रकार का कृत्य नहीं करेगा, जिससे यातायात व्यवस्था, जन व्यवस्था एवं जन शांति विक्षुब्ध हो। यह प्रतिबंध बारात एवं यात्रा पर लागू नहीं होगा। आदेशानुसार कोई भी व्यक्ति सांप्रदायिक सद्भावना को ठेस पहुंचाने वाले तथा उत्तेजनात्मक नारे नहीं लगायेगा और ना ही ऐसा कोई भाषण एवं उद्बोधन देगा और ना ही ऐसे किसी पम्पलेट, पोस्टर या अन्य प्रकार की चुनाव सामग्री छापेगा या छपवायेगा, वितरण करेगा या करवाएगा और न किसी एम्प्लीफायर, रेडियो, टेपरिकार्डर, लाउडस्पीकर, ऑडियो-वीडियो कैसेट या अन्य किसी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के माध्यम से इस प्रकार का प्रचार प्रसार करेगा अथवा करवाएगा और ऐसे कृत्यों के लिए न ही किसी को दुष्प्रेरित करेगा। कोई भी व्यक्ति चुनाव प्रसार के दौरान किसी अन्य के निजी जीवन के बारे में आपत्तिजनक भाषण, प्रचार-प्रसार अवांछित टीका टिप्पणी नहीं करेगा और ना ही करवायेगा।

 

 

आदेशानुसार कोई भी व्यक्ति या संस्था इंटरनेट तथा सोशल मीडिया यथा फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सअप, यू-टयूब आदि के माध्यम से किसी प्रकार का धार्मिक उन्माद जातिगत द्वेष या दुष्प्रचार नहीं करेगा। कोई भी किसी के समर्थन या विरोध में सार्वजनिक एवं राजकीय  सम्पतित्तयों पर किसी तरह का नारा-लेखन या प्रतीक-चित्रण नहीं करेगा, न ही करवाएगा और न ही किसी तरह के पोस्टर होर्डिंग लगाएगा और न ही सार्वजनिक सम्पत्तियों का विरूपण करवाएगा। अवधि में कोई भी व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक स्थान पर मदिरा का सेवन नहीं करेगा, न ही अन्य किसी को सेवन करवाएगा अथवा न ही मदिरा सेवन के लिए दुष्प्रेरित करेगा तथा अधिकृत विक्रेताओं के अलावा कोई भी व्यक्ति निजी उपयोग के अलावा अन्य उपयोग हेतु सार्वजनिक स्थलों में मदिरा लेकर आवागमन नहीं करेगा और न ही इस हेतु किसी को दुष्प्रेरित करेगा। सूखा दिवस पर मदिरा विक्रय पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

 

 

आदेशानुसार उक्त अवधि में कोई भी व्यक्ति चुनाव प्रचार या प्रसार के लिए वाहनों से यातायात बाधित नहीं करेगा। संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट की लिखित पूर्व अनुमति के बिना कोई भी व्यक्ति ध्वनि प्रसारक यंत्र लगे किसी भी प्रकार के वाहन का प्रयोग नहीं करेगा। मंदिरों, मस्जिदों, गुरूद्वारों, गिरिजाघरों या अन्य धार्मिक स्थानों का निर्वाचन प्रचार मंच के रूप में प्रयोग नहीं किया जाएगा। कोई भी व्यक्ति मतदान दिवस के दिन मतदान केन्द्र से एवं मतगणना दिवस पर मतगणना केन्द्र से दौ सौ मीटर की परिधि के अंदर किसी भी प्रकार के मोबाइल फोन, सैल फोन, वायरलैस का उपयोग नहीं करेगा न ही लेकर चलेगा। यह प्रतिबंध चुनाव ड्यूटी में लगे पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा। मतदान दिवस के दिन मतदाताओं को वाहनों से मतदान केन्द्रों तक ले जाने और वहां से वापस लाने पर पूर्णतः रोक रहेगी।

 

 

कोई भी व्यक्ति किसी भी मतदाता को मतदान प्रक्रिया में भाग लेने के उसके विधिक अधिकार के प्रयोग में किसी भी प्रकार से बाधा नहीं डालेगा। मतगणना समाप्ति पर विजेता प्रत्याशी द्वारा किसी भी प्रकार के विजय जुलूस, सभा, रैली, पर पूर्णतयः प्रतिबंध रहेगा। इस आदेश की अव्हेलना करने वाले व्यक्ति अथवा व्यक्तियों पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 एवं सुसंगत विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत अभियोग चलाया जा सकेगा। उक्त आदेश की पालना करवाया जाने का उत्तरदायित्व जिला पुलिस अधीक्षक एवं संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट का होगा। यह आदेश 9 अक्टूबर, 2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुद्रा से जारी किया गया।

About Vikalp Times Desk

Check Also

Birde bhopal Mantown Police Sawai Madhopur News 20 May 25

25 फ*र्जी शादियां कर लोगों को लू*टने वाली दुल्हन गिर*फ्तार

25 फ*र्जी शादियां कर लोगों को लू*टने वाली दुल्हन गिर*फ्तार     सवाई माधोपुर: मानटाउन …

Fire broke out in the house due to electric sparking in barnala sawai madhopur

बिजली स्पार्किंग से घर में लगी आग, किसान के घर में साढ़े बारह लाख का सामान जला

सवाई माधोपुर: बरनाला तहसील के समीपवर्ती भवरकी गाँव में सोमवार को सुबह विद्युत लाइन में …

Gravel Mining Chauth ka barwara police sawai madhopur 18 May 25

अ*वैध बजरी से भरे दो ट्रैक्टर-ट्रॉली जब्त

अ*वैध बजरी से भरे दो ट्रैक्टर-ट्रॉली जब्त     सवाई माधोपुर: चौथ का बरवाड़ा थाना …

Tiger movement in Ranthambore fort once again

रणथंभौर दुर्ग में एक बार फिर बाघ का मूवमेंट!

रणथंभौर दुर्ग में एक बार फिर बाघ का मूवमेंट!     सवाई माधोपुर: रणथंभौर दुर्ग …

Big news from the Sawai Madhopur police department, one RPS and one sub-inspector suspended

जिले के पुलिस महकमें से बड़ी खबर, एक RPS और एक उप निरीक्षक सस्पेंड

जिले के पुलिस महकमें से बड़ी खबर, एक RPS और एक उप निरीक्षक सस्पेंड   …

error: Content is protected !! Contact Vikalp Times Team !