Sunday , 7 June 2026
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जिले के समस्त आर्म्स अनुज्ञापत्रधारी हथियार थाने में जमा करवाएं : जिला निर्वाचन अधिकारी

निर्वाचन आयोग राजस्थान, जयपुर द्वारा घोषित कार्यक्रम के अनुसार लोकसभा के आम चुनाव-2024 के दौरान जिला सवाई माधोपुर एवं गंगापुर सिटी की राजस्व सीमा में शांतिपूर्ण, स्वतंत्र एवं भयमुक्त वातावरण में चुनाव सम्पन्न कराने एवं कानून व्यवस्था, लोकशांति बनाये रखने के लिए जिला सवाई माधोपुर एवं गंगापुर सिटी की राजस्व सीमा में अधिवासित, विद्यमान वैध आयुध अनुज्ञप्ति धारकों के आयुध अविलम्व जमा कराया जाना आवश्यक है। जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. खुशाल यादव की अध्यक्षता में आज बुधवार को जिला स्तरीय स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक आयोजित कर जिला पुलिस अधीक्षक ममता गुप्ता, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जगदीश आर्य एवं सहायक निदेशक अभियोजन मंजूलता दुबे के साथ समस्त शस्त्र अनुज्ञापत्र धारियों के शस्त्र थाने में जमा कराने के संबंध में चर्चा करते हुए आर्म्स लाईसेंस धारकों को अतिआवश्यक रूप से अपने आर्म्स, एम्युनिशन सेफ कस्टडी में जमा करने हेतु निर्देशित किया।

 

जिला निर्वाचन अधिकारी ने सवाई माधोपुर एवं गंगापुर सिटी जिलों के जिला पुलिस अधीक्षकों को उनके क्षेत्राधीन संवेदनशील, अति संवेदनशील मतदान केंद्रों पर आपराधिक प्रवृत्ति वाले व्यक्तियों पर पूर्ण निगरानी करने और वारंटो की तामिल सुनिश्चितता कराने के निर्देश प्रदान किए है। जिला पुलिस अधीक्षक ममता गुप्ता ने बताया कि जिले में कुल 1 हजार 666 लाईसेंसी हथियार है जिनमें से लगभग 93.69 प्रतिशत 1561 हथियारों को जमा किया जा चुका है।

 

All arms license holders of the district should deposit their weapons in the police station District Election Officer

 

उन्होंने बताया कि लाईसेंससुदा 25 हथियारों को छूट प्रदान की गई है। वहीं 8 हथियारों के लाईसेंस निरस्त किए गए है। 72 लाईसेंससुदा हथियार जमा होना शेष है। उन्होंने जिन अनुज्ञापत्रधारियों द्वारा अभी तक हथियारों को संबंधित थानों जमा नहीं करवाया उन्हें 22 मार्च, 2024 तक जमा करवाने के निर्देश दिए है अन्यथा हथियार जमा नहीं कराने वालों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी।

 

इनको रहेगी छूट:- जिला पुलिस अधीक्षक ने बताया कि मंदिर कम्पनी, बैंक शाखाओं में सिक्येरिटी गार्ड का काम करने वाले अनुज्ञापत्रधारी, शूटिंग करने वाले खिलाड़ी, जो अपने शस्त्रों से प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेना चाहेंगे या अभ्यास कर रहे हैं, उनको नियमानुसार जांच के बाद रियायत मिलेगी। वहीं सीमा सुरक्षा बल, अर्द्वसैनिक बल, सैनिक बल, शस्त्र पुलिस, सिविल डिफेंस होमगार्ड, केंद्रीय अधिकारियों, कर्मचारियों पर और कानून व्यवस्था में ड्यूटी निभाने वालों को हथियार जमा कराने से मुक्त रखा जाएगा।

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