सवाई माधोपुर: खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान जयपुर के निर्देशानुसार सवाई माधोपुर जिले मे रबी विपणन वर्ष 2025-2026 मे समर्थन मूल्य पर गेहूँ हेतु 4 क्रय केन्द्र निर्धारित किये गये है। जिन पर गेहूं खरीद का कार्य 10 मार्च से प्रारम्भ होकर 30 जून तक किया जाएगा। गेहूं बेचान हेतु किसानों को अपना पंजीकरण 25 जून साँय 7.00 बजे तक खाद्य विभाग, राजस्थान सरकार की वैबसाइट https://food.rajasthan.gov.in पर दिये गए गेहूं खरीद हेतु किसान रजिस्ट्रेशन के लिंक से ई-मित्र, अटल सेवा केंद्र, स्वयं अथवा अन्य माध्यम से करवाना होगा।
भारत सरकार द्वारा इस वर्ष गेहूं की खरीद हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य 2 हजार 425 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है एवं राजस्थान सरकार द्वारा 150 रुपये प्रति क्विंटल का बोनस घोषित किया गया है। इस प्रकार किसानों को गेहूं बेचान पर 2 हजार 575 रुपये प्रति क्विंटल का मूल्य दिया जाएगा। जिला रसद अधिकारी रामभजन मीना ने बताया कि जिले मे गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर, बहरावण्डा व खण्डार गेहूँ खरीद केन्द्र निर्धारित किये गये है। ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन के लिये जनाधार अनिवार्य है। जनाधारकार्ड मे पजीकृत परिवार के एक या एक से अधिक सदस्यों के नाम से गिरदावरी है तो रजिस्ट्रेशन करवाया जा सकेगा।
रजिस्ट्रेशन से पूर्व किसान जिस बैंक खाते मे भुगतान चाहता है उस खाते का जनाधार से लिंक होना आवश्यक है। रजिस्ट्रेशन के समय पोर्टल पर किसान को गिरदावरी भू-प्रबन्धन विभाग के रिकॉर्ड से ऑटो-फैच की जावेगा। ऑटो-फेच नहीं होने पर किसान गिरदावरी से भी रजिस्ट्रेशन करवाने का प्रावधान रखा गया है। किसान की भूमि का विवरण राजस्व विभाग के पोर्टल से लिया जाएगा। यदि किसान स्वयं भूमि का मालिक नहीं है तो उसके द्वारा भूमि मालिक का जनाधार, आधार व किराये की भूमि, बंटाईदार अनुबंध पर काम करने के संबंध मे स्वघोषणा पत्र की प्रति फॉर्मेट मे अपलोड करवाना आवश्यक होगा।
रबी विपणन वर्ष 2025-2026 मे समर्थन मूल्य पर गेहूँ खरीद के संबंध में जिला कलेक्टर शुभम चौधरी द्वारा जिले मे समर्थन मूल्य पर गेहूँ खरीद व्यवस्था को सुचारू एवं व्यवस्थित रूप से संचालित करने हेतु संबंधित क्रय एजेन्सियों एवं जिले के गेहूँ खरीद से सम्बन्धित अधिकारियों को खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप व्यवस्था एवं कार्यवाही करने हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किये गये है।
सरकार द्वारा किसानों को अपने नजदीकी खरीद केंद्र पर फसल बुवाई की प्रमाणिकता हेतु आवश्यक दस्तावेजों की समस्त औपचारिकताएं पूरी करते हुए भारत सरकार के मानदंडों के अनुसार साफ सुथरा गेहूं न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरकार को बेचने एवं उपज का उचित मूल्य प्राप्त करने हेतु अपील की गई है एवं भारतीय खाद्य निगम द्वारा उन्हें उनकी उपज का भुगतान सीधे उनके बैंक खातों में गेहूं बेचान के 48 घंटों में नियमानुसार कर दिया जाएगा।