सवाई माधोपुर: राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे शुद्ध आहार मिलावट पर वा*र अभियान के तहत जिला सवाई माधोपुर में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अनिल कुमार जैमिनी के निर्देशन में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं विनियम 2011 के अन्तर्गत 1 जनवरी, 2024 से 26 मई तक खाद्य कारोबारकर्त्ताओं के यहां से नमूने एकत्रित किये गए थे।
सीएमएचओ ने जानकारी दी कि खाद्य सुरक्षा दल द्वारा जिले भर में कुल 582 नमूने लिए गए थे, जिन्हें जांच हेतू खाद्य प्रयोगशाला जयपुर में भिजवाया गया था। जांच रिपोर्ट उपरान्त 102 नमूने सबस्टैण्डर्ड, 7 नमूने मिब्राण्ड एवं 9 नमूने अनसेफ प्रकृति के पाये गये। जिन्हें खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा 85 प्रकरण संबंधित न्यायालय में पेश किये गये है एवं 2 अनसेफ प्रकरण मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट में पेश किये गये हैं। 4 अनसेफ प्रकरण को पुनः जांच हेतू रैफरल प्रयोगशाला को भिजवाया गया है।
3 प्रकरण संयुक्त निदेशक, भरतपुर अभियोजन स्वीकृति के लिए भेजे गये। मिलावटखोर खाद्य कारोबारकर्ताओं के खिलाफ न्यायालय द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत दोषियों को सजा एवं जुर्माना से दण्डित किया जायेगा।