नाबालिग भांजी को भगा ले जाकर दुष्कर्म करने का मामला

पोक्सो एक्ट मामलों की विशेष अदालत ने सुनाई सजाए आरोपी सलमान पुत्र शाकिर को सुनाया 15 साल का कठोर कारावासए करौली के कुड़गांव थानांतर्गत सलेमपुर निवासी है आरोपीए 80 हजार रुपये के आर्थिक दंड से भी किया दंडितए पीठासीन अधिकारी दिनेश गुप्ता ने सुनाया फैसलाए उदई मोड़ थानांतर्गत 8 अक्टूबर की है घटना
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