जयपुर: उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा दिनांक 28 से 31 अगस्त 2024 तक चलाये गए कंज्यूमर केयर अभियान के तहत कुल 1013 फर्मों पर विधिक मापविज्ञान अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही की गई है। जिनमें 668 फर्मों पर सत्यापन प्रमाण पत्र एवं सत्यापित बाट माप नहीं पाये जाने पर विभाग द्वारा गठित टीमों ने फर्मों के विरूद्ध मौके पर ही नोटिस जारी कर 19 लाख 23 हजार 500 रूपये का जुर्माना लगाया गया। कंज्यूमर केयर अभियान 31 अगस्त तक नियमित रूप से चलाया गया।
इस अभियान का उद्देश्य व्यापारियों को उपभोक्ताओं के व्यापक हित में सही माप तौल करने के लिये प्रेरित करने के साथ ही उपभोक्ताओं को उनके मूल अधिकारों के बारे में सूचित किये जाने तथा उपभोक्ता शिक्षा का प्रसार करना है। किसी भी प्रकार की सेवा एवं वस्तुएं जो राशि देकर प्राप्त की गई है, उन सेवाओं और वस्तुओं की मानक, मात्रा एवं सही माप तौल उपभोक्ता का विधिक अधिकार है। इन अधिकारों के उल्लंघन पर उपभोक्ता, उपभोक्ता मामले विभाग को शिकायत कर सकता है।
उपभोक्ता हेल्पलाइन एयरलाइन, ऑटोमोबाइल, बैकिंग, ड्रग्स एवं मेडिसिन, विद्युत, फूड, पेट्रोलियम, इंश्योरेन्स, टेलिकॉम जैसे सभी महत्वपूर्ण विषयों पर राज्य उपभोक्ता हेल्पलाइन नं. 18001806030 एवं वाट्सएप नं. 7230086030 पर शिकायत की जा सकती है।