राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सहायक निदेशक ने बताया कि राज्य में बिना मान्यता चल रहे स्कूलों पर कार्यवाही करने के संबंध में राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष मनन चतुर्वेदी द्वारा प्रसंज्ञान लेते हुए राज्य के समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा) को इस संबंध में उनके जिले में बगैर मान्यता व अनापत्ति प्रमाण पत्र के संचालित निजी विद्यालयों की जांच कर उन पर नियमानुसार कार्यवाही करवाकर ऐसे विद्यालयों की सूची पूर्ण विवरण सहित 10 अगस्त 2018 तक आयोग कार्यालय में भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया है।
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