सवाई माधोपुर: सवाई माधोपुर जिले में फ*र्जी और कूट*रचित दस्तावेज तैयार कर फ*र्जी पट्टा जारी करने का मामला सामने आया है। जिस पर न्यायालय द्वारा पूर्व नगर परिषद आयुक्त सहित 3 के खिलाफ धो*खाधड़ी का मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए गए है। परिवादी अधिवक्ता अब्दुल हासिब ने जानकारी देते हुए बताया कि न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर के समक्ष विपेन्द्र उर्फ विजेंद्र जांगिड़ पुत्र ओमप्रकाश जांगिड़ निवासी गोगोर हाल निवासी 7, मीना कॉलोनी सवाई माधोपुर ने इस्तगासा पेश किया था।
जिसमें बताया गया है कि सत्यनारायण जांगिड़ पुत्र प्रभु लाल जांगिड़, पूर्व आयुक्त नगर परिषद, तत्कालीन सभापति और तत्कालीन एईएन के खिलाफ धो*खाधड़ी कर फ*र्जी और कूट*रचित दस्तावेज तैयार कर फ*र्जी पट्टा जारी करने के मामले को कोर्ट ने गंभीरता से लेते हुए पुलिस थाना मानटाउन को मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं।
क्या है पूरा मामला:
अधिवक्ता अब्दुल हासिब ने बताया कि विपेंद्र उर्फ विजेंद्र के चाचा ने उसके पिता ओमप्रकाश के नाम पंजीकृत हक त्याग 31 मार्च 2022 को उपपंजीयक सवाई माधोपुर के समक्ष उपस्थित होकर पेश किया था। उसके बाद नगर परिषद के तत्कालीन आयुक्त, तत्कालीन सभापति और तत्कालीन एईएन ने पद का दुरुपयोग करते हुए सत्यनारायण जांगिड़ को सदोष लाभ पहुंचाने और ओमप्रकाश जांगिड़ को सदोष हानि पहुंचाने में सहयोग के लिए फ*र्जी और कूट*रचित दस्तावेजों से ओमप्रकाश जांगिड़ के स्वामित्व और आधिपत्य के प्लॉट नंबर 7 में से 15×30 वर्ग फीट का पट्टा बिना मौके की स्थिति देखे, बिना रिपोर्ट और जांच पड़ताल के जारी कर दिया।
जिसकी जानकारी होने पर परिवादी ने जरिए मुख्तयार आम ओमप्रकाश जांगिड़ की ओर से पुलिस थाना मानटाउन और पुलिस अधीक्षक को मुकदमा दर्ज करने के लिए लिखित में शिकायत दी थी, लेकिन कार्यवाही नहीं करने पर न्यायालय में परिवाद पत्र पेश किया, जिस पर न्यायालय ने मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं।
नगर परिषद में पट्टा निरस्ती की शिकायत पर कार्यवाही नहीं करने के आरोप:
परिवादी ने बताया कि उसने पट्टा निरस्ती के लिए नगर परिषद के वर्तमान आयुक्त को लिखित में शिकायतें दे रखी है, लेकिन सत्यनारायण जांगिड़ के राजनेतिक प्रभाव की वजह से किसी तरह की अब तक कार्यवाही नहीं की गई है।