जिला कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया ने कोरोना वायरस संक्रमण की गम्भीरता को देखते हुऐ सवाई माधोपुर जिले की राजस्व सीमा में निवासरत समस्त व्यक्तियों के लिए सार्वजनिक रूप से मास्क पहनने अनिवार्यता के सम्बन्ध में कड़ाई से पालना के निर्देश दिये हैं।
उन्होंने बताया कि इसकी अवहेलना करने पर दोषी व्यक्ति को आपदा प्रबंधन अधिनियम की 2005 की धारा 51 के तहत एक साल तक की जेल अथवा जुर्माना अथवा दोनों से दण्डित किया जायेगा।
जिला कलेक्टर ने अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, उपजिला मजिस्ट्रेट, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, थानाधिकारी, भू अभिलेख निरीक्षक, सफाई निरीक्षक, आयुक्त नगर परिषद एवं सचिव कृषि उपज मण्डी सवाई माधोपुर को आदेश की पालना सुनिश्चित कराने के निर्देश दिये हैं।