हायक श्रम आयुक्त द्वारा उपकर वसूली हेतु होटलों व निर्माणाधीन भवनों के मालिको को बार-बार नोटिस देने के बाद भी उपकर राशि जमा नहीं कराई गई है।
सहायक श्रम आयुक्त शिवचरण मीणा ने बताया कि उपकर वसूली हेतु उपकर निर्धारण आदेश मय ब्याज सवाई माधोपुर व गंगापुर सिटी में 31 प्रतिष्ठानों के जारी किये गये थे, जिनका सैस लगभग 5 करोड़ रूपये बकाया चल रहा है, जिन्हें 30 दिन का समय दिया गया है। उन्होंने बताया कि संबंधित प्रतिष्ठानों द्वारा 30 दिवस में बकाया उपकर जमा नही कराने पर भू-राजस्व अधिनियम के तहत कार्यवाही की जायेगी।
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