हेल्पडेस्क, नियंत्रण कक्ष एवं आवागमन के साधनों सहित अन्य व्यवस्थाओं को किया चॉक चोबंद
जिला कलेक्टर राजेन्द्र किशन ने रीट परीक्षा के सफल आयेाजन के लिए गठित विभिन्न प्रकोष्ठों के प्रभारियों, कार्यपालक मजिस्ट्रेट, फ्लाइंग स्क्वायड के प्रभारियों की आज शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक ली तथा उनके द्वारा की गई तैयारियों की समीक्षा कर आगे की तैयारियों के सम्बंध में निर्देश दिये। इसके तत्काल बाद कलेक्टर ने गंगापुर सिटी एडीएम, एएसपी, एसडीएम, डीवाईएसपी, परीक्षा आयोजन से जुड़े अधिकारियों, शिक्षा व अन्य विभागीय अधिकारियों की वीसी के माध्यम से बैठक लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। कलेक्टर ने बताया कि अभ्यर्थी का समय पर परीक्षा केन्द्र पर पहुंचना, उसकी पूर्ण तलाशी करना, परीक्षा में किसी भी प्रकार से नकल न होने देना, अभ्यर्थी के परीक्षा केन्द्र से घर पहुंचने एवं पूर्ण सुरक्षा में पेपर कलेक्शन सेंटर पहुंचाना हमारी मुख्य जिम्मेदारी है। इसके लिये ट्रैफिक व्यवस्था, अभ्यर्थी के रवानगी स्थल से सेंटर तक आने-जाने के साधनों की पूर्ण व्यवस्था, दोनों शहरों में अभ्यर्थियों के लिये यातायात व्यवस्था, आवास, भोजन और सुरक्षा के प्रत्येक पहलु पर विस्तार से चर्चा की तथा इस संबंध में बनाए गए प्लान को क्रियांवित करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि परीक्षा केन्द्र के बाहर प्रत्येक अभ्यर्थी की पूर्ण तलाशी लें। प्रत्येक केन्द्र के बाहर आरएसी और पुलिस के 2-2 कांस्टेबल के अतिरिक्त 1-1 महिला कांस्टेबल, महिला शिक्षक और आंगनबाडी वर्कर तैनात रहेंगी।
महिला अभ्यर्थी के तलाशी महिला कार्मिक पर्दे के भीतर करेगी। परीक्षार्थी परीक्षा केन्द्र में निषिद्ध सामग्री नहीं ले जा सकता। इनमें मोबाइल, ब्लूटूथ, पेजर या अन्य कोई इलेक्ट्रानिक उपकरण, घडी, चैन, अंगूठी, कान के टॉप्स, लॉकेट, नेकलेस और किसी भी प्रकार के आभूषण, धागा, बैंड, पर्स, हैंडबेग और डायरी शामिल है। इन वस्तुओं को अभ्यर्थी को अपनी जिम्मेदारी पर परीक्षा केन्द्र के बाहर रखना होगा। इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी अभ्यर्थी की स्वयं की होगी। परीक्षा के दौरान निषिद्ध सामग्री परीक्षार्थी के पास पाए जाने पर अनुचित साधन का मामला मानते हुए राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम- 1992 के तहत कार्रवाई की जाएगी। परीक्षार्थी परीक्षा प्रवेश पत्र, काला/नीला बाल पेन, मान्य पहचान पत्र एवं इसकी स्व प्रमाणित छाया प्रति आवश्यक रूप से साथ में लाएंगे। परीक्षार्थी को अपने साथ लाया हुआ मास्क परीक्षा केन्द्र के बाहर या डस्टबिन में छोड़ना होगा। परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र पर उपलब्ध करवाया जाने वाला मास्क लगाना होगा।
परीक्षा केन्द्र पर कोई नहीं ले जा सकेगा मोबाइलः-
कलेक्टर ने बताया कि किसी भी प्रकार की नकल को रोकने के लिये परीक्षा केन्द्र में किसी भी व्यक्ति को मोबाइल लेकर घुसने की अनुमति नहीं होगी। कोई भी अधिकारी चाहे वह फ्लाइंग स्कवायड में हो, प्रशासनिक या पुलिस अधिकारी हो, किसी भी हालत में मोबाइल परीक्षा केन्द्र के भीतर नहीं ले जा पायेगा। सेंटर पर परीक्षा केन्द्राधीक्षक, अतिरिक्त केन्द्राधीक्षक, ऑर्ब्जवर, वीक्षक, सहायक कर्मचारी एवं अन्य कार्मिक भी मोबाइल नहीं ला सकेंगे। कलेक्टर ने यह भी निर्देश दिए है कि परीक्षा केन्द्र पर लगे सभी कार्मिक, पुलिसकर्मी पहचान पत्र लगाकर रखेंगे। बिना पहचान पत्र के किसी को भी केन्द्र पर प्रवेश नहीं होगा। कलेक्टर ने बताया कि मैनपुरा, सूरवाल की शहर से दूरी को देखते हुये वहां के लिये फ्लाइंग स्कवाड के साथ ही स्थैतिक स्क्वायड नियुक्त किये जा रहे हैं। कलेक्टर ने बताया कि विभिन्न सामाजिक संगठन अपने स्तर पर अभ्यर्थियों के आवास और भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं।
इसके अतिरिक्त कोई भी अभ्यर्थी इन्द्रा रसोई में जाकर अपना परीक्षा प्रवेश पत्र दिखाकर 27 सितम्बर तक निःशुल्क भोजन कर सकता है। प्रशासन द्वारा चिन्हित होटल व अन्य स्थानों पर रूकने वाले अभ्यर्थियों के लिये भामाशाहों, होटल संचालकों के माध्यम से 25 और 26 सितम्बर को अभ्यर्थियों को निर्धारित शुल्क पर भोजन उपलब्ध करवाया जायेगा। इसके अतिरिक्त 26 सितंबर को सवाईमाधोपुर जिला मुख्यालय पर पहली पारी की परीक्षा समाप्त होने के तत्काल बाद परीक्षा केन्द्रों के बाहर स्वयंसेवी संस्था द्वारा निःशुल्क भोजन के पैकेट वितरित किये जायेंगे। इसकी गुणवत्ता जांच के लिए खाद्य निरीक्षक एवं रसद विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए गए है।
बसों की रहेगी समुचित व्यवस्था:-
कलेक्टर ने बताया कि रोडवेज के साथ ही प्राइवेट बसें भी अभ्यर्थी को निःशुल्क यात्रा करवायेगी। जिले के भीतर ही एक से दूसरे स्थान पर अभ्यर्थियों के परिवहन के लिये निजी तथा दूसरे जिलों में जाने-आने के लिये रोडवेज बसों की व्यवस्था की गई है। सवाई माधोपुर से भरतपुर, दौसा, जयपुर और बूंदी आदि स्थानों के लिए रोडवेज बसों की व्यवस्था रखी गई है। इसी प्रकार जिले के उपखंड मुख्यालयों से सवाई माधोपुर एवं गंगापुर परीक्षा केन्द्रों तक पहुंचाने के लिए बसों की समुचित व्यवस्था की गई है।
पार्किंग एवं ट्रेफिक व्यवस्था के संबंध में निर्देशः-
कलेक्टर ने पुलिस उप अधीक्षक को निर्देश दिये कि ट्रैफिक और पार्किंग के लिए तैयार माइक्रो प्लान के अनुसार व्यवस्थित करवाएं। किस सेंटर से कितनी दूरी पर कौनसा वाहन जा सकता है, गैर अनुमत वाहनों को किस प्वाइंट पर रोकना है, पार्किंग कहां रहेगी, इसके सेंटरवाइज प्लान के अनुसार सुरक्षा बल और अन्य ऐजेंसियों के कार्मिक, वॉलंटियर्स तैनाती की जाए। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, हैल्प डेस्क पर समुचित पब्लिक एड्रेस सिस्टम हो तथा परीक्षार्थियों की हरसंभव मदद की जाए। समय सारणी का मिनट दर मिनट पालन किया जाये। अभ्यर्थी को इसकी पूर्ण जानकारी होनी चाहिये कि वापसी के लिये उसे कितने बजे और किस स्थान पर वाहन मिलेगा। कलेक्टर ने निर्देश दिये कि हेल्प डेस्क पर एक बैनर हो जिसमें दर्शाया जाये कि अभ्यर्थी किन-किन चीजों को परीक्षा केन्द्र पर नहीं ले जा सकता है।
उसे वहां अपने परीक्षा केन्द्र की लोकेशन, रूट चार्ट की जानकारी मिले तथा उसे सेंटर पर पहुंचाने के लिये हर समय टैंम्पो आदि वाहन उपलब्ध हो। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि दोनों शहरों में 2-2 एंबुलेंस स्टैंड बाई मोड़ पर अलर्ट रखें। राष्ट्रीय राजमार्ग के समीप वाले सभी सीएचसी और पीएचसी पूर्ण अलर्ट पर रहें। इसके अतिरिक्त चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग और अन्य ऐजेंसियां कोविड-19 प्रोटोकॉल की पूर्ण पालना रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, बाजार और परीक्षा केन्द्र के बाहर करवाना सुनिश्चित करें। परीक्षा केन्द्र के भीतर गाइडलाइन की पालना करवाने की जिम्मेदारी केन्द्राधीक्षक की होगी। कलेक्टर ने निर्देश दिये कि दोनों शहरों में नगरपरिषद रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड के आसपास विशेष सफाई करवायें। रोडवेज और निजी बसों की सफाई और सेनेटाइजेशन करवाये। बैठक में अतिरिक्त जिला कलेक्टर डॉ. सूरज सिंह नेगी, एसडीएम कपिल शर्मा, डीटीओ, रेलवे, पुलिस उपाधीक्षक सहित अन्य विभागों के अधिकारी एवं नियुक्त प्रकोष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।