चुनाव आचार संहिता के साथ ही जिले में लगाई धारा 144
चुनाव आचार संहिता के साथ ही जिले में लगाई धारा 144, जिला मजिस्ट्रेट एवं कलेक्टर सुरेश कुमार ओला ने जारी किए आदेश, अब बिना अनुमति नहीं होगी रैली जुलूस और सभाएं, लाइसेंसी हथियारों को कराना होगा जमा, बाजारों में धारदार हथियार लेकर चलने पर भी रहेगी रोक, सरकारी, निजी संपत्ति पर बिना अनुमति नहीं लगाई जाएगी विज्ञापन सामग्री, 144 का उल्लंघन करने पर की जाएगी कड़ी कार्रवाई।