अग्रिम जमानता प्रार्थना पत्र खारिज
नाबालिग पीड़िता एवं उसके घरवालों से मारपीट व छेड़खानी के आरोपी रामघनी पत्नी चेतराम व मनोज उर्फ पप्पू पुत्र नानकराम मीणा निवासी धमून खुर्द थाना कोतवाली का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र पॉक्सो न्यायालय ने खारिज कर दिया। पीड़िता व राज्य सरकार की ओर से विशिष्ट लोक अभियोजक अनिल कुमार जैन ने पैरवी की।
ग्रामीण महिला विद्यापीठ, उ.मा. विद्यालय मैनपुरा, सवाई माधोपुर
माध्यम अंग्रेजी एवं हिन्दी
कक्षा – L.K.G. से 12वीं तक
संकाय – विज्ञान, कला (उर्दू साहित्य)
शीघ्र आवश्यकता
पूर्व प्राथमिक से उच्च माध्यमिक स्तर हेतु सभी विषयों हेतु
अनुभवी एवं प्रशिक्षित शिक्षक/व्याख्याता एवं शारीरिक शिक्षक,
कंप्युटर ऑपरेटर, लिपिक, ड्राइवर, सहायक कर्मी की।
महिलाओं को प्राथमिकता
सम्पर्क: प्रातः 8 बजे से 12 बजे तक
मो. 9461462222, 9887641704