जिला पॉक्सो न्यायालय ने नाबालिग बालिका का अपहरण कर दुष्कर्म करने के आरोपी लालाराम बैरवा पुत्र मनोहर लाल बैरवा निवासी दोनायचा थाना मलारना डूंगर का जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया।
पीड़िता व राज्य सरकार की ओर से पैरवी करने वाले विशिष्ट लोक अभियोजक अनिल कुमार जैन ने बताया कि मामले में आरोपी को गत 12 मई को गिरफ्तार किया गया था तभी से आरोपी न्यायिक हिरासत में चल रहा है।