सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित आवासीय विद्यालय व महाविद्यालय स्तरीय राजकीय छात्रावासों व अनुदानित छात्रावासों में वर्ष 2022-23 हेतु प्रवेश के लिए ऑनलाईन आवेदन प्रक्रिया 8 जून 2022 से प्रारम्भ हो गई है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की सहायक निदेशक मीना आर्य ने बताया कि विभागीय छात्रावासों में नवीन प्रवेश के लिए ऑनलाईन आवेदन एसएसओ आईडी के माध्यम से नवीन प्रवेश पोर्टल एचएसएमएस के माध्यम से 28 जुलाई 2022 तक आमंत्रित किये गए हैं।
उन्होंने बताया कि एक विद्यार्थी आवेदन पत्र में अधिकतम तीन छात्रावासोंएवं आवासीय विद्यालयों का चयन ऑनलाईन कर सकेगा। उन्होंने बताया कि पूर्व में प्रवेशित उत्तीर्ण विद्यार्थी नवीन प्रवेश पोर्टल पर प्रोफाइल तैयार करने के पश्चात गत वर्ष के आवेदन क्रमांक दर्ज कर गत वर्ष की अंकतालिका पोर्टल पर अपलोड कर आवेदन प्रस्तुत कर सकेंगे।
प्रवेश के लिए पात्रता:- राजस्थान का मूल निवासी हो, आवासीय विद्यालयों एवं छात्रावासों में प्रवेश के लिए कक्षा 6 से 12 में अध्ययनरत् छात्र-छात्राओं को प्रवेश देय है, विद्यालय के प्रधानाध्यापक व प्रधानाचार्य द्वारा छात्र-छात्राओं का चरित्र प्रमाण पत्र, छात्रावास में प्रवेश के लिए प्रथम वरियता संबंधित वर्ग के बी.पी.एल. परिवार के छात्र-छात्रा को दी जाएगी। प्रवेश के लिए गत कक्षा में 40 प्रतिशत अंक अथवा इससे अधिक अंक प्राप्त होने पर ही प्रवेश दिया जाएगा एवं छात्र-छात्राओं के परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रूपए से कम हो जिन छात्र-छात्राओं के माता-पिता राज्य सरकार के कर्मचारी है एवं लेवल-11 तक वेतन प्राप्त कर रहे है, विभागीय छात्रावासों एवं आवासीय विद्यालयों में प्रवेश के लिए पात्र है।
प्रवेश के लिए आवश्यक दस्तावेज:- ऑनलाईन प्रवेश पोर्टल पर आवेदन जन आधार कार्ड के माध्यम से लिए जाएंगे। जनाधार पोर्टल पर उपलब्ध आवेदकों की सूचना को प्रामाणिक माना जाएगा। आवेदन पत्र के लिए वांछित दस्तावेज यथा आधार विवरण, बैंक विवरण, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, आय का स्वघोषणा पत्र – आय विवरण, विशेष श्रेणी अन्तर्गत पिता-माता का मृत्यु प्रमाण-पत्र, विशेष योग्यजन का विवरण, बीपीएल-स्टेट बीपीएल-अन्त्योदय आदि का विवरण जनाधार-राज ई वोल्ट-डीजी लॉकर अथवा दस्तावेज जारी कर्ता एजेन्सी द्वारा संधारित वेब सर्विस से प्राप्त कर स्वतः सत्यापित होंगे। (इसके लिए विद्यार्थी को पृथक से किसी प्रकार का दस्तावेज अपलोड करने की आवश्यकता नहीं होगी) माता और पिता का मृत्यु प्रमाण-पत्र (केवल अनाथ बालक और बालिका के लिए), पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र (केवल विधवा के बालक-बालिका के लिए), पति का मृत्यु प्रमाण पत्र (विधवा आवेदक के लिए), राजस्थान के निष्क्रमणीय पशुपालक होने का प्रमाण पत्र (केवल निष्क्रमणीय पशुपालकों के आवासीय विद्यालयों के लिए) एवं राज्य के भिक्षावृति एवं अवांछित वृतियों के लिप्त परिवार होने का प्रमाण-पत्र (केवल भिक्षावृति व अवांछित वृतियों में लिप्त परिवारों के आवासीय विद्यालय के लिए)।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की सहायक निदेशक ने बताया कि छात्रावासों एवं आवासीय विद्यालयों में प्रवेश के लिए वरियता क्रमांक निदेशालय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा पूर्व में आवासरत छात्र-छात्रा, कोरोना वैश्विक महामारी से अनाथ/विधवा के पुत्र-पुत्री, अनाथ छात्र-छात्रा, विधवा/परित्यक्ता स्वयं, विशेष योग्यजन स्वयं, विधवा/परित्यक्ता के छात्र-छात्रा, विशेष योग्यजन के परिवार के बच्चे, बीपीएल परिवार के छात्र-छात्रा, 8 लाख रूपए वार्षिक आय सीमा वाले परिवार एवं लेवल 11 (अधिकतम 8 लाख रूपए वार्षिक) वेतनभोगी राज्य सरकार के कर्मचारी के पुत्र-पुत्री आदि निर्धारित किया गया है।
उन्होंने बताया कि 40 प्रतिशत या अधिक प्राप्तांक वाले बालक-बालिकाओं को गत वर्ष के प्राप्तांकों की अवरोही वरियता अनुसार प्रवेश दिया जाएगा। विभागीय छात्रावासों एवं आवासीय विद्यालयों में प्रवेश के लिए नियत वरियता अनुक्रम निदेशालय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के आदेशानुसार होगी। छात्रावास एवं आवासीय विद्यालयों एवं अन्य सामान्य दिशा-निर्देशों की विस्तृत जानकारी के लिए विभागीय वेबसाईट http://sje.rajasthan.