भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार लोकसभा आम चुनाव-2024 के कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही सम्पूर्ण राज्य में आदर्श आचार संहिता प्रभाव हो गई है जो चुनाव समाप्ति तक प्रभावी रहेगी। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर डॉ. खुशाल यादव ने बताया कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी जयपुर के निर्देशानुसार आदर्श आचार संहिता प्रभावी रहने के दौरान जिले के समस्त राजकीय विभागों या उपक्रमों के विश्राम भवनों, होटलों, अतिथिगृहों, डाक बंगलों, सर्किट हाउस आदि में केन्द्र या राज्य सरकार के कोई मंत्री, सांसद, विधायक या राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता नहीं रुक सकेंगे।
जेड प्लस या उससे उच्च श्रेणी की सुरक्षा प्राप्त राजनीतिक व्यक्ति को निर्वाचन से संबंधित अधिकारियों अथवा पर्यवेक्षकों के लिए अधिग्रहित या आरक्षित नहीं होने पर ही राजकीय अतिथि गृहों में ठहरने की अनुमति दी जा सकती है।