जिला पॉक्सो न्यायालय ने नाबालिग पीड़िता के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी के द्वारा दिया गया जमानत का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया।

पीड़िता व राज्य सरकार की ओर से पैरवी करने वाले विशिष्ट लोक अभियोजक अनिल कुमार जैन ने बताया कि नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी पवन जांगिड़ पुत्र शिवदयाल जांगिड़ निवासी सूर्यनगर कॉलोनी सवाई माधोपुर ने जमानत के लिए प्रार्थना पत्र दिया था जिसे न्यायालय ने खारिज कर दिया। आरोपी को 3 जून को गिरफ्तार किया गया था तभी से न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा था।
Vikalp Times – Janta Ka Media विकल्प टाइम्स – जनता का मीडिया