नाबालिग का अपहरण कर सामुहिक दुष्कर्म करने के आरोपी का जमानता प्रार्थना पत्र खारिज
जिला पॉक्सो न्यायालय ने नाबालिग पीड़िता का अपहरण कर सामुहिक दुष्कर्म करने के आरोपी बाल अपचारी का जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया गया। पीड़िता व राज्य सरकार की ओर से पैरवी करने वाले विशिष्ट लोक अभियोजक अनिल कुमार जैन ने बताया कि आरोपी बाल अपचारी को गत 28 दिसम्बर 2020 को निरुद्ध किया गया था। तभी से वह संप्रेषण गृह में रह रहा है।