नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म के अलग – अलग मामलों में जिला पॉक्सो न्यायालय ने दो आरोपियों के जमानत प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया।
विशिष्ट लोक अभियोजक अनिल कुमार जैन ने बताया कि नाबालिग पीड़िता का अपहरण कर दुष्कर्म के मामले में गत 28 जुलाई से न्यायिक अभिरक्षा में चल रहे आरोपी विजय पुत्र रामनारायण बैरवा निवासी खेरदा तथा इसी प्रकार के अन्य मामले में नाबालिग पीड़िता का अपहरण कर दुष्कर्म में सहयोग करने के मामले में गत 16 सितम्बर से न्यायिक अभिरक्षा में चल रहे आरोपी मुकेश चन्द मीणा पुत्र भरती लाल मीना निवासी बंडापुरा थाना कैलादेवी जिला करौली ने न्यायालय में जमानत के लिए प्रार्थना पत्र दाखिल किये थे जिन्हें पॉक्सो न्यायालय ने खारिज कर दिया।