नाबालिग का अपहरण कर सामुहिक दुष्कर्म के आरोपी का जमानत याचिका खारिज
नाबालिग का अपहरण कर सामुहिक दुष्कर्म करने के मामले में न्यायालय ने आरोपी का जमानत के लिए प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया।
पीड़िता व राज्य सरकार की ओर से पैरवी करने वाले विशिष्ट लोक अभियोजक अनिल कुमार जैन ने बताया कि मामले में आरोपी फराज खान पुत्र फैयाज खान निवासी खिरनी थाना बौंली ने जमानत का प्रार्थना पत्र दिया था। जिसे न्यायालय ने खारिज कर दिया। आरोपी गत 3 अक्टूबर 2022 से न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा था।