Saturday , 30 November 2024

नाबालिग का अपहरण कर सामुहिक दुष्कर्म के आरोपी का जमानत याचिका खारिज

नाबालिग का अपहरण कर सामुहिक दुष्कर्म के आरोपी का जमानत याचिका खारिज

 

Bail plea of ​​accused of gang rape after kidnapping minor rejected in sawai madhopur

 

नाबालिग का अपहरण कर सामुहिक दुष्कर्म करने के मामले में न्यायालय ने आरोपी का जमानत के लिए प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया।
पीड़िता व राज्य सरकार की ओर से पैरवी करने वाले विशिष्ट लोक अभियोजक अनिल कुमार जैन ने बताया कि मामले में आरोपी फराज खान पुत्र फैयाज खान निवासी खिरनी थाना बौंली ने जमानत का प्रार्थना पत्र दिया था। जिसे न्यायालय ने खारिज कर दिया। आरोपी गत 3 अक्टूबर 2022 से न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा था।

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