जिला पॉक्सो न्यायालय ने नाबालिग पीड़िता का अपहरण कर दुष्कर्म करने के आरोपी सुरेन्द्र कुमार बैरवा पुत्र पप्पू लाल निवासी सेवती खुर्द थाना खण्डार का जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया।
पीड़िता व राज्य सरकार की ओर से पैरवी करने वाले विशिष्ट लोक अभियोजक अनिल कुमार जैन ने बताया कि आरोपी के गत 14 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था तभी से न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा था।