सवाई माधोपुर जिला पॉक्सो न्यायालय ने नाबालिग से छेड़छाड़ तथा दुष्कर्म की कोशिश के आरोपी मनीष वर्मा पुत्र बृजमोहन वर्मा निवासी मोती नगर खेरदा थाना मानटाउन का जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। पीड़िता व राज्य सरकार की ओर से पैरवी कर रहे विशिष्ट लोक अभियोजक अनिल कुमार जैन ने बताया कि नाबालिग पीड़िता के पिता ने शिकायत दर्ज कराई थी कि आरोपी कई दिनों से उसकी नाबालिग पुत्री को परेशान तथा छेड़खानी कर रहा था।
आरोपी ने पीड़िता के साथ दुष्कर्म की कोशिश भी की। साथ ही उलाहना देने पर नाबालिग के पिता से मारपीट कर जान से मारने की कोशिश की वहीं नाबालिग पुत्री को सार्वजनिक रूप से अभद्रता कर बेइज्जत किया। मामले में आरोपी तभी से न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा था।