नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी की जमानत याचिका खारिज
नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में पॉक्सो न्यायालय ने आरोपी का जमानत प्रार्थना प्रत्र खारिज कर दिया। पीड़िता व राज्य सरकार की ओर से पैरवी करने वाले विशिष्ट लोक अभियोजक अनिल कुमार जैन ने बताया कि नाबालिग पीड़िता को रात को उठाकर ले जाकर गैंग रेप करने के मामले में गिरफ्तार आरोपी सुमेर सिंह उर्फ सोनू पुत्र कमलेश मीणा निवासी कोड़याई थाना बौंली गत 13 मार्च को गिरफ्तारी के बाद से न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा था। आरोपी ने जमानत के लिए न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश किया था जिसे न्यायालय ने खारीज कर दिया।