नाबालिग पीड़िता का अपहरण कर दुष्कर्म करने के दो अलग-अलग मामलों में आरोपियों द्वारा की गई जमानत की अर्जी को न्यायालय ने खारिज कर दिया। मामलों में पीड़िता एवं राज्य सरकार की ओर से पैरवी करने वाले विशिष्ट लोक अभियोजक अनिल कुमार जैन ने बताया कि नाबालिग पीड़िता का अपहरण कर दुष्कर्म करने के आरोपी निविराज सिंह पुत्र भीमसेन निवासी भवनपुरा थाना रुदावल जिला भरतपुर ने जमानत के लिए प्रार्थना पत्र दिया था जिसे न्यायालय ने खारिज कर दिया।
आरोपी को 1 जनवरी से ही न्यायिक हिरासत में चल रहा था। इसी प्रकार नाबालिग पीड़िता का अपहरण कर सामुहिक दुष्कर्म करने के आरोपी मनराज कीर पुत्र महावीर कीर निवासी कीरों की ढाणी बनेठा थाना बनेठा जिला टोंक का जमानत प्रार्थना पत्र भी न्यायालय ने खारिज कर दिया। आरोपी 8 जनवरी से ही न्याययिक हिरासत में चल रहा है।