न्यायालय की ओर से दुष्कर्म के दो अलग-अलग मामलों में आरोपियों द्वारा की गई जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया गया।
नाबालिग का अपहरण कर सामुहिक दुष्कर्म करने के आरोपी कुलदीप कोरी पुत्र अशोक निवासी सीमेंट फैक्ट्री को 20 मार्च को गिरफ्तार किया गया था।

वहीं नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने के आरोपी दीपक कुमार जाट पुत्र सीताराम जाट निवासी रोड़ावद को पुलिस ने गत 16 फरवरी को गिरफ्तार किया था। दोनों आरोपी तभी से न्यायिक हिरासत में चल रहे थे। दोनों मामलों में पीड़िता व राज्य सरकार की ओर से विशिष्ट लोक अभियोजक अनिल कुमार जैन ने पैरवी की।

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