सामूहिक दुष्कर्म के आरोपी की जमानत याचिका खारिज
सामूहिक दुष्कर्म के आरोपी की जमानत याचिका खारिज, आरोपी ने नाबालिग पीड़िता के घर में रात्रि को घुसकर किया था सामुहिक दुष्कर्म, आरोपी बलराम पुत्र तुलसीराम उर्फ पप्पू मीणा निवासी श्यामपुरा थाना मलारना डूंगर की जमानत याचिका खारिज, पीड़िता एवं राज्य सरकार की ओर से विशिष्ट लोक अभियोजक अनिल कुमार जैन ने की पैरवी, विशेष न्यायालय पॉक्सो न्यायाधीश दीपक पांडे ने सुनाए आदेश, आरोपी को गत 29 मई को किया गया था गिरफ्तार, आरोपी बलराम तब से ही चल रहा था न्यायिक अभिरक्षा में, गत 15 मई खिलचीपुर थाना कोतवाली की है घटना