किसान भामाशाह नामांकन अवश्य करवाएं। यह ई-मित्र पर निःशुल्क होता है। जिला कलेक्टर डाॅ.एस.पी.सिंह ने बताया कि कृषि ऋण योजनाओं, ग्राम सेवा सहकारी समिति एवं सहकारी ऋण योजनाओं में भामाशाह कार्ड/भामाशाह नामांकन की आवश्यकता होती है। उन्होंने काश्तकारों को पीएम किसान सम्मान निधि, समर्थन मूल्य पर जींस की बिक्री, फसली ऋण सहित अन्य योजनाओं का डाइरेक्ट लाभ मिले, इसके लिए भामाशाह नामांकन करवाने के निर्देश दिए है।
जिला सांख्यिकी अधिकारी आर.एस.जाट ने बताया कि भामाशाह नामांकन के लिए पास के ई-मित्र केन्द्र पर जाकर निःशुल्क नामांकन करवाएं। इसके लिए किसान अपना आधार कार्ड, परिवार के सभी सदस्यों के आधार कार्ड, बैंक खाता डिटेल एवं मोबाइल नम्बर साथ लेकर जाएं। उन्होंने यह भी बताया कि वर्तमान में विभिन्न प्रकार की योजनाओं के पंजीयन के लिए भामाशाह नामांकन की आवश्यकता होती है। जाट ने यह भी बताया कि परिवार के किसी सदस्य का नाम भामाशाह नामांकन कार्ड में जुडा हुआ नहीं है तो वे भी ई-मित्र पर जाकर नाम जुडवाने की कार्यवाही कर सकते हैं।
“बौंली में जनसुनवाई कल”
आमजन की समस्याओं का त्वरित समाधान करने के उद्देश्य से जिला कलेक्टर डाॅ.एस.पी.सिंह की अध्यक्षता में जनसुनवाई भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र बौंली पर 23 जुलाई को सुबह साढे नौ बजे होगी। जनसुनवाई के दौरान विभिन्न विभागों के अधिकारी भी कलेक्टर के साथ उपस्थित रहेंगे।
“स्वास्थ्य समिति की बैठक 30 को”
जिला कलेक्टर डाॅ.एस.पी. सिंह की अध्यक्षता में जिला स्वास्थ्य समिति सवाई माधोपुर की बैठक 30 जुलाई को दोपहर 12 कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की जायेगी। यह जानकारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने दी।
“अमरूद की फसल का होगा बीमा”
जिले में उद्यानिकी फसल खरीफ 2019-20 हेतु पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना का क्रियान्वयन “एग्रीकल्चर इन्स्योरेन्स कम्पनी ऑफ इण्डिया लिमिटेड” के माध्यम से किया जा रहा है।
सहायक निदेशक उद्यान चन्द्र प्रकाश बडाया ने बताया कि उक्त फसल बीमा योजना में खरीफ फसल 2019 हेतु अमरूद फसल अधिसूचित की गई है। जिसमें ऋणी कृषक बीमा अनिवार्य आधार पर सम्बन्धित वित्तीय संस्थान के माध्यम से 31 जुलाई 2019 तक किया जायेगा। उन्होंने बताया कि गैर ऋणी कृषकों के लिए स्वेच्छिक आधार पर बीमा हेतु आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, बैंक खाता संख्या एवं बैंक पासबुक की फोटो प्रति तथा बोई गई फसल का खसरा नम्बर सहित स्वप्रमाणित घोषणा पत्र के साथ बीमा योजना का लाभ लिया जा सकता है।