कोरोना को देखते हुये जिला मजिस्ट्रेट ने पूरे जिले में धारा 144 लगाई हुई है। शादी समारोह में 50 से अधिक व्यक्तियों के शामिल होने पर प्रतिबंध है। इस सम्बंध में जिला मजिस्ट्रेट नन्नूमल पहाडिया ने आदेश जारी किये हैं कि शादी समारोह या अन्य किसी भी अवसर पर सड़क पर बारात/जुलुस निकालना प्रतिबंधित है।

सड़कों पर डीजे बजाना भी बैन कर दिया गया है। अपरिहार्य कारणों से यदि किसी व्यक्ति या संगठन को जुलूस, सभा, रैली का आयोजन करना है तो सम्बंधित एसडीएम से लिखित अनुमति लेनी होगी। एसडीएम उसे शर्तों के साथ अनुमति देगा तथा पुलिस की सहायता से उन शर्तों का पालन करवायेगा। शर्तों का उल्लंघन करने पर आईपीसी की धारा 188, राजस्थान महामारी अध्यादेश-2020 तथा आपदा प्रबंधन एक्ट-2005 के अन्तर्गत कानूनी कार्रवाई होगी।
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