सुबह 6 से 8 एवं सायं 5 से 7 बजे तक पतंग उड़ाने पर प्रतिबंध
मकर संक्रान्ति के त्यौहार पर पतंगबाजी के लिए धातुओं के मिश्रण से निर्मित मांझा (चाईनिज मांझा) जो धारधार एवं विद्युत का सुचालक होता है। जिसके उपयोग से दोपहिया वाहन चालक एवं पक्षियों के अत्यधिक नुकसान होना संभाव्य है। साथ ही विद्युत का सुचालक होने के कारण विद्युत तारों के संपर्क में आने पर विद्युत प्रवाह होने से पतंग उडाने वाले को भी नुकसान पहुंचना तथा विद्युत सप्लाई में बाधा होना संभाव्य है।
जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट सुरेश कुमार ओला ने दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए लोक स्वास्थ्य व विद्युत संचालन को बाधा रहित बनाए रखने एवं पक्षियों के लिए बडे पैमाने पर खतरा बन चुके “धातु निर्मित मांझा (पतंग उडाने के लिए पक्का धागा, नायलोन/प्लास्टिक मांझा, चाईनिज मांझा जो सिंथेटिक/टोक्सीक मटेरियल यथा आयरन पावडर, ग्लास पावडर का बना हो)” की थोक व खुदरा बिक्री, भंडारण, परिवहन तथा उपयोग राजस्व सीमा जिला सवाई माधोपुर की क्षेत्राधिकारिता में निषेध/प्रतिबंधित करने के आदेश जारी किए है।
जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि कोई भी व्यक्ति उपरोक्त प्रकार के मांझे का भंडारण, विक्रय, परिवहन तथा उपयोग करेगा तो उसके विरूद्ध यथा प्रचलित सम्यक कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने आमजन को यह भी निषेध किया है कि पक्षियों को नुकसान से बचाने के लिए प्रातः 6 से 8 बजे तथा सायं 5 से 7 बजे तक पतंग उडाने पर प्रतिबंध रहेगा। यह आदेश 31 जनवरी 2024 तक प्रभावी रहेगा।